ETV Bharat / city

जयपुरः एंबुलेंस हड़ताल से जुड़े मामले में एक बार फिर कोर्ट में होगी सुनवाई

author img

By

Published : Nov 13, 2019, 8:52 AM IST

जयपुर में बुधवार को एक बार फिर से एंबुलेंस कर्मचारियों के हड़ताल से जुड़े मामले की कोर्ट में सुनवाई होगी. दरअसल 31 अक्टूबर को एंबुलेंस कर्मचारियों ने प्रदेश व्यापी हड़ताल की घोषणा की थी. ऐसे में कोर्ट की ओर से मामले में हस्तक्षेप किया गया और आश्वासन दे कर हड़ताल खत्म करवाया गया था.

jaipur news, जयपुर में एंबुलेंस हड़ताल, जयपुर एंबुलेंस हड़ताल मामला

जयपुर. एंबुलेंस कर्मचारियों के हड़ताल से जुड़े मामले को लेकर बुधवार को एक बार फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी. 31 अक्टूबर को एंबुलेंस कर्मचारियों ने प्रदेश व्यापी हड़ताल की घोषणा की थी. जिसके बाद करीब 2 दिन तक प्रदेश भर में एंबुलेंस के पहिए थम गए थे. ऐसे में कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप किया और हड़ताल खत्म करवाई.

एंबुलेंस हड़ताल से जुड़े मामले में एक बार फिर कोर्ट में होगी सुनवाई

राजस्थान एंबुलेंस कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने बताया कि हड़ताल के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय ने उन्हें कोर्ट में बुलाया था. कोर्ट ने एंबुलेंस कर्मचारी यूनियन की मांगे सुनी और आश्वासन दिया कि उनकी मांगे पूरी की जाएगी. जिसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद हड़ताल खत्म की गई.

पढ़ेंः जयपुर में 19 से 26 मार्च तक होगा वर्ल्ड विल्डरनेस कांग्रेस का आयोजन

जानकारी के मुताबिक हड़ताल के बाद चिकित्सा विभाग और यूनियन के बीच मांगों को लेकर वार्ता हुई लेकिन सहमति नहीं बन पाई. ऐसे में 5 नवंबर को यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष और अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग न्यायालय में पेश हुए. जहां यूनियन ने बताया कि वेतन बढ़ोतरी मामले को लेकर सहमति नहीं बन पाई है.

जिस पर चिकित्सा विभाग की ओर से कहा गया कि कर्मचारियों का वेतन 25 फीसदी तक बढ़ा दिया गया है. ऐसे में कोर्ट ने एंबुलेंस कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने संबंधी दस्तावेजों के साथ एक बार फिर चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. जिसके बाद बुधवार को इस मामले को लेकर एक बार फिर से सुनवाई की जाएगी.

जयपुर. एंबुलेंस कर्मचारियों के हड़ताल से जुड़े मामले को लेकर बुधवार को एक बार फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी. 31 अक्टूबर को एंबुलेंस कर्मचारियों ने प्रदेश व्यापी हड़ताल की घोषणा की थी. जिसके बाद करीब 2 दिन तक प्रदेश भर में एंबुलेंस के पहिए थम गए थे. ऐसे में कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप किया और हड़ताल खत्म करवाई.

एंबुलेंस हड़ताल से जुड़े मामले में एक बार फिर कोर्ट में होगी सुनवाई

राजस्थान एंबुलेंस कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने बताया कि हड़ताल के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय ने उन्हें कोर्ट में बुलाया था. कोर्ट ने एंबुलेंस कर्मचारी यूनियन की मांगे सुनी और आश्वासन दिया कि उनकी मांगे पूरी की जाएगी. जिसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद हड़ताल खत्म की गई.

पढ़ेंः जयपुर में 19 से 26 मार्च तक होगा वर्ल्ड विल्डरनेस कांग्रेस का आयोजन

जानकारी के मुताबिक हड़ताल के बाद चिकित्सा विभाग और यूनियन के बीच मांगों को लेकर वार्ता हुई लेकिन सहमति नहीं बन पाई. ऐसे में 5 नवंबर को यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष और अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग न्यायालय में पेश हुए. जहां यूनियन ने बताया कि वेतन बढ़ोतरी मामले को लेकर सहमति नहीं बन पाई है.

जिस पर चिकित्सा विभाग की ओर से कहा गया कि कर्मचारियों का वेतन 25 फीसदी तक बढ़ा दिया गया है. ऐसे में कोर्ट ने एंबुलेंस कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने संबंधी दस्तावेजों के साथ एक बार फिर चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. जिसके बाद बुधवार को इस मामले को लेकर एक बार फिर से सुनवाई की जाएगी.

Intro:जयपुर- एंबुलेंस कर्मचारियों के हड़ताल से जुड़े मामले को लेकर कल एक बार फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी दरअसल 31 अक्टूबर को एंबुलेंस कर्मचारियों ने प्रदेश व्यापी हड़ताल की घोषणा की थी जिसके बाद करीब 2 दिन तक प्रदेश भर में एंबुलेंस के पहिए थम गए थे ऐसे में कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप किया और हड़ताल खत्म करवाई


Body:राजस्थान एंबुलेंस कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विरेंद्र सिंह ने बताया कि हड़ताल के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय ने उन्हें कोर्ट में बुलाया था और कोर्ट ने एंबुलेंस कर्मचारी यूनियन की मांगे सुनी और आश्वासन दिया कि उनकी मांगे पूरी की जाएगी जिसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद हड़ताल खत्म की गई ऐसे में हड़ताल के बाद चिकित्सा विभाग और यूनियन के बीच मांगों को लेकर वार्ता हुई लेकिन सहमति नहीं बन पाई ऐसे में 5 नवंबर को यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष और अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग न्यायालय में पेश हुए जहां यूनियन ने बताया कि वेतन बढ़ोतरी मामले को लेकर सहमति नहीं बन पाई जिस पर चिकित्सा विभाग की ओर से कहा गया कि कर्मचारियों का वेतन 25% तक बढ़ा दिया गया है ऐसे में कोर्ट ने एंबुलेंस कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने संबंधी दस्तावेजों के साथ एक बार फिर चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया जिसके बाद कल इस मामले को लेकर एक बार फिर से सुनवाई की जाएगी


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.