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जयपुर के सभी खेल मैदान और सार्वजनिक उद्यान 17 मई तक रहेंगे बंद, उलंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

जयपुर में जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने रविवार को एक आदेश जारी कर जयपुर जिले में 3 मई 2021, सोमवार प्रातः 5 बजे से 17 मई सोमवार को प्रातः 5 बजे तक सभी प्रकार के खेल मैदान एवं सार्वजनिक उद्यान बंद कर कर दिए हैं.

Sports ground and garden in Jaipur closed till 17 May, जयपुर जिला कलेक्टर ने आदेश किया जारी
जयपुर के सभी खेल मैदान और सार्वजनिक उद्यान 17 मई तक रहेंगे बंद
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Published : May 3, 2021, 7:47 AM IST

जयपुर. शहर में सभी खेल मैदान और सार्वजनिक उद्यान 17 मई तक बंद कर दिया गया है. इन आदेशों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने आदेश जारी कर जयपुर जिले में 3 मई से 17 मई तक सभी खेल मैदान और सार्वजनिक उद्यान बंद कर दिया है.

Sports ground and garden in Jaipur closed till 17 May, जयपुर जिला कलेक्टर ने आदेश किया जारी
जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने आदेश किया जारी

जयपुर में कोविड-19 का संक्रमण ज्यादा बढ़ता जा रहा है. इसलिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत ही आदेश जारी किए गए हैं. इस आदेश का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों और अन्य कानूनी प्रावधानों के साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

वर्तमान में राज्य सरकार की ओर से कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए 3 मई से 17 मई तक महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया गया है. महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस की ओर से राजधानी जयपुर में जगह-जगह पर नाकाबंदी की जा रही है. बेवजह घूमने वालों के खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही नई गाइडलाइन के तहत बेवजह घूमने वाले लोगों को क्वॉरेंटाइन किया जाएगा और उनका कोविड टेस्ट भी करवाया जाएगा.

पढ़ें- उपचुनाव के नतीजों पर बोले डोटासरा, कहा- सत्ता और संगठन के मेहनत की जीत, परिणामों से सरकार को मिलेगी ताकत

सरकार और प्रशासन की ओर से लगातार आमजन से अपील की जा रही है कि गाइडलाइन की पालना करें. अन्यथा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें. घरों में रहें और सुरक्षित रहे. कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में सरकार और प्रशासन का सहयोग करें.

जयपुर. शहर में सभी खेल मैदान और सार्वजनिक उद्यान 17 मई तक बंद कर दिया गया है. इन आदेशों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने आदेश जारी कर जयपुर जिले में 3 मई से 17 मई तक सभी खेल मैदान और सार्वजनिक उद्यान बंद कर दिया है.

Sports ground and garden in Jaipur closed till 17 May, जयपुर जिला कलेक्टर ने आदेश किया जारी
जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने आदेश किया जारी

जयपुर में कोविड-19 का संक्रमण ज्यादा बढ़ता जा रहा है. इसलिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत ही आदेश जारी किए गए हैं. इस आदेश का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों और अन्य कानूनी प्रावधानों के साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

वर्तमान में राज्य सरकार की ओर से कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए 3 मई से 17 मई तक महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया गया है. महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा के दौरान उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस की ओर से राजधानी जयपुर में जगह-जगह पर नाकाबंदी की जा रही है. बेवजह घूमने वालों के खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही नई गाइडलाइन के तहत बेवजह घूमने वाले लोगों को क्वॉरेंटाइन किया जाएगा और उनका कोविड टेस्ट भी करवाया जाएगा.

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सरकार और प्रशासन की ओर से लगातार आमजन से अपील की जा रही है कि गाइडलाइन की पालना करें. अन्यथा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें. घरों में रहें और सुरक्षित रहे. कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में सरकार और प्रशासन का सहयोग करें.

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