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अजमेरः नाबालिग से दुराचार मामले में आरोपी को आजीवन कठोर कारावास की सजा

अजमेर में डेढ़ साल पुराने दुष्कर्म के मामलें में पोक्सो की विशेष संख्या 2 के न्यायाधीश राजेंद्र गुप्ता ने आरोपी को कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 7 साल की बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी को मृत्यु तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया है.

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Published : Feb 1, 2020, 11:43 AM IST

राजस्थान की न्यूज, Rajasthan news, अजमेर में दुष्कर्म के आरोपी को सजा, Accused of rape in Ajmer sentenced
दुष्कर्म के आरोपी को कठोर कारावास

अजमेर. जिले में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. जहां पोक्सो की विशेष संख्या 2 के न्यायाधीश राजेंद्र गुप्ता ने 7 साल की मासूम से दुराचार मामले में कठोर कारावास की सजा सुनाई है. गौरतलब है की पूरा मामला के डेढ़ साल पुराना नसीराबाद सदर थाने का है.

दुष्कर्म के आरोपी को कठोर कारावास

विशेष लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि नसीराबाद सदर थाने के निवासी आरोपी को 7 साल की बालिका से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने सजा सुनाते हुए मृत्यु तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया है. वहीं अदालत ने आरोपी को 75 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है.

पढ़ेंः अजमेर 1108वीं देवनारायण जयंती पर निकाला गया भव्य जुलूस दिखाए हैरतअंगेज कारनामे

अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में आरोपी के खिलाफ अदालत में 21 गवाह और 29 दस्तावेजों को पेश किया गया. न्यायिक अधिकारी ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए यह भी लिखा है कि 7 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म से उसके मन और मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ा है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती. आरोपी का कृत्य इंसानियत को शर्मसार करने वाला है ऐसे अपराधी को समाज में खुला नहीं छोड़ा जा सकता है.

अजमेर. जिले में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. जहां पोक्सो की विशेष संख्या 2 के न्यायाधीश राजेंद्र गुप्ता ने 7 साल की मासूम से दुराचार मामले में कठोर कारावास की सजा सुनाई है. गौरतलब है की पूरा मामला के डेढ़ साल पुराना नसीराबाद सदर थाने का है.

दुष्कर्म के आरोपी को कठोर कारावास

विशेष लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि नसीराबाद सदर थाने के निवासी आरोपी को 7 साल की बालिका से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने सजा सुनाते हुए मृत्यु तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया है. वहीं अदालत ने आरोपी को 75 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है.

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अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में आरोपी के खिलाफ अदालत में 21 गवाह और 29 दस्तावेजों को पेश किया गया. न्यायिक अधिकारी ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए यह भी लिखा है कि 7 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म से उसके मन और मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ा है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती. आरोपी का कृत्य इंसानियत को शर्मसार करने वाला है ऐसे अपराधी को समाज में खुला नहीं छोड़ा जा सकता है.

Intro:अजमेर/ नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है जहां पॉस्को की विशेष संख्या 2 के न्यायाधीश राजेंद्र गुप्ता ने 7 साल की मासूम से दुराचार मामले में कठोर कारावास की सजा सुनाई है पूरा मामला नसीराबाद सदर थाने के डेढ़ साल पुराना है जहां आरोपी नसीराबाद के भगवानपुरा निवासी गणेश को यह सजा सुनाई गई है



पशु के विशेष अदालत ने मासूम बालिका के साथ हुए कृत्य पर आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने का फैसला सुनाया है जा विशेष लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि नसीराबाद सदर थाने के भगवानपुरा निवासी गणेश को 7 साल की बालिका से बलात्कार के मामले में अदालत ने सजा सुनाते हुए मृत्यु तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया है


जहाँ अदालत ने आरोपी को 75 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में आरोपी के खिलाफ अदालत में 21 गवाह व 29 दस्तावेजों को पेश किया गया



इंसानियत पर है ऐसे लोग धब्बा


न्यायिक अधिकारी ये मामले में टिप्पणी करते हुए यह भी लिखा है कि 7 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म से उसके मन और मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती जहां आरोपी का कृत्य इंसानियत को शर्मसार करने वाला है ऐसे अपराधी को समाज में खुला नहीं छोड़ा जा सकता है उसे कठोर से कठोर कारावास की सजा सुनाई है



बाईट-विक्रम सिंह शेखावत- विशिष्ट लोक अभियोजक पोस्को 2





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