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सौम्या गुर्जर के बाद तीनों पार्षदों ने निलंबन को हाईकोर्ट में दी चुनौती, कल होगी सुनवाई - Jaipur news

जयपुर ग्रेटर मेयर-पार्षद निलंबन मामले (Mayor Somya Gurjar and councilor suspension) में अब तीनों पार्षदों ने हाईकोर्ट में याचिका पेश की है. वहीं हाईकोर्ट ने सौम्या गुर्जर की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.

Somya Gurjar, Rajasthan High court
जयपुर ग्रेटर के निलंबित पार्षदों ने दी चुनौती
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Published : Jun 24, 2021, 3:44 PM IST

Updated : Jun 24, 2021, 7:06 PM IST

जयपुर. ग्रेटर नगर निगम की निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर की ओर से अपने निलंबन को हाईकोर्ट में चुनौती दिया गया था. इस मामले में अब तीन तत्कालीन पार्षदों ने याचिका पेश की है. हाईकोर्ट याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा.

मेयर के साथ ही निलंबित किए गए पार्षद अजय सिंह, पारस जैन और शंकर शर्मा ने खंडपीठ में याचिका दायर कर निलंबन को गलत बताया है. याचिका में नगर पालिका अधिनियम की धारा 39 के प्रावधानों की वैधानिकता को चुनौती देते हुए कहा गया है कि उनका निलंबन अवैध है. निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर (Somya Gurjar) की ओर से भी नगर पालिका अधिनियम की धारा 39 के प्रावधानों को चुनौती दी गई थी. जिस पर हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख रखा है.

यह भी पढ़ें. सौम्या गुर्जर की याचिका पर फैसला सुरक्षित, पक्षकार बनने आए व्यक्ति पर 50 हजार हर्जाना

गौरतलब है कि निगम आयुक्त यज्ञमित्र देव सिंह से धक्का-मुक्की और अभद्रता करने के मामले में स्वायत्त शासन विभाग ने स्थानीय निकाय की क्षेत्रीय उपनिदेशक से जांच करवाकर तत्काल मेयर सौम्या गुर्जर और पार्षद अजय सिंह, पारस जैन और शंकर शर्मा को तत्काल निलंबित कर मामले को न्यायिक जांच के लिए भेज दिया था.

जयपुर. ग्रेटर नगर निगम की निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर की ओर से अपने निलंबन को हाईकोर्ट में चुनौती दिया गया था. इस मामले में अब तीन तत्कालीन पार्षदों ने याचिका पेश की है. हाईकोर्ट याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा.

मेयर के साथ ही निलंबित किए गए पार्षद अजय सिंह, पारस जैन और शंकर शर्मा ने खंडपीठ में याचिका दायर कर निलंबन को गलत बताया है. याचिका में नगर पालिका अधिनियम की धारा 39 के प्रावधानों की वैधानिकता को चुनौती देते हुए कहा गया है कि उनका निलंबन अवैध है. निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर (Somya Gurjar) की ओर से भी नगर पालिका अधिनियम की धारा 39 के प्रावधानों को चुनौती दी गई थी. जिस पर हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख रखा है.

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गौरतलब है कि निगम आयुक्त यज्ञमित्र देव सिंह से धक्का-मुक्की और अभद्रता करने के मामले में स्वायत्त शासन विभाग ने स्थानीय निकाय की क्षेत्रीय उपनिदेशक से जांच करवाकर तत्काल मेयर सौम्या गुर्जर और पार्षद अजय सिंह, पारस जैन और शंकर शर्मा को तत्काल निलंबित कर मामले को न्यायिक जांच के लिए भेज दिया था.

Last Updated : Jun 24, 2021, 7:06 PM IST
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