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NRI कोटे की सीट भरने के बाद बची खाली सीटों पर ही हो सकता है मैनेजमेंट कोटे से प्रवेशः HC

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Published : Jul 10, 2020, 10:02 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने NEET-PG से जुड़े मामले में कहा है कि NRI कोटे की सीट भरने के बाद खाली रही सीटों को ही सेकंड राउंड की काउंसलिंग में मैनेजमेंट कोटे से भरा जा सकता है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश गुप्ता की ओर से दायर याचिका पर दिए.

Case related to NEET-PG,  Rajasthan High Court latest news
राजस्थान हाईकोर्ट

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने NEET-PG से जुड़े मामले में कहा कि NRI कोटे की सीट भरने के बाद खाली रही सीटों को ही सेकंड राउंड की काउंसलिंग में मैनेजमेंट कोटे से भरा जा सकता है. साथ ही अदालत ने पीजी प्रवेश बोर्ड 2020 को निर्देश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ताओं को NRI कोटे के तहत महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में रेडियो डायग्नोसिस और गायनेकोलॉजी विषय की सीटें आवंटित करें. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश गुप्ता की ओर से दायर याचिका पर दिए.

NEET-PG से जुड़ा मामला

याचिका में अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने अदालत को बताया कि NEET-PG 2020 में याचिकाकर्ता ने एमडी रेडियो डायग्नोसिस कोर्स के लिए एनआरआई कोटे में आवेदन किया था. लेकिन आवेदन मिलने के बाद पीजी बोर्ड ने गत 14 अप्रैल को एक सूचना जारी कर कहा कि इस वर्ष प्रदेश के किसी भी निजी मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटे की सीट नहीं है. जबकि इससे पूर्व महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज ने अपनी विज्ञप्ति में रेडियो डायग्नोसिस की 2 सीटें एनआरआई और मैनेजमेंट कोटे की बताई थी.

पढ़ें- एयरपोर्ट में चलने वाली बसों की टैक्स वसूली पर रोक

याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 15 फीसद सीटें एनआरआई कोटे से भरी जानी चाहिए. महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में रेडियोलोजी विभाग में 6 सीटें हैं. इनमें से 2 सीटें एनआरआई और मैनेजमेंट कोटे की होनी चाहिए, लेकिन इन दोनों सीटों को मैनेजमेंट कोटे में बदल दिया गया.

HC ने राजस्थान राज्य कबड्डी एसोसिएशन चुनाव पर लगाई अंतरिम रोक...

राजस्थान हाईकोर्ट ने 12 जुलाई को प्रस्तावित राजस्थान राज्य कबड्डी एसोसिएशन के चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश दौसा जिला कबड्डी एसोसिएशन की याचिका पर दिए हैं. अदालत ने अपने आदेश में प्रथम दृष्टया माना कि चुनाव अधिकारी को निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं कहा जा सकता है. इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया में तय मापदंडों की पालना भी नहीं की जा रही है. चुनाव अधिकारी ने नामांकन फॉर्म भी याचिकाकर्ता सहित दूसरे उम्मीदवारों को नहीं दिए हैं.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने NEET-PG से जुड़े मामले में कहा कि NRI कोटे की सीट भरने के बाद खाली रही सीटों को ही सेकंड राउंड की काउंसलिंग में मैनेजमेंट कोटे से भरा जा सकता है. साथ ही अदालत ने पीजी प्रवेश बोर्ड 2020 को निर्देश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ताओं को NRI कोटे के तहत महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में रेडियो डायग्नोसिस और गायनेकोलॉजी विषय की सीटें आवंटित करें. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश गुप्ता की ओर से दायर याचिका पर दिए.

NEET-PG से जुड़ा मामला

याचिका में अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने अदालत को बताया कि NEET-PG 2020 में याचिकाकर्ता ने एमडी रेडियो डायग्नोसिस कोर्स के लिए एनआरआई कोटे में आवेदन किया था. लेकिन आवेदन मिलने के बाद पीजी बोर्ड ने गत 14 अप्रैल को एक सूचना जारी कर कहा कि इस वर्ष प्रदेश के किसी भी निजी मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटे की सीट नहीं है. जबकि इससे पूर्व महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज ने अपनी विज्ञप्ति में रेडियो डायग्नोसिस की 2 सीटें एनआरआई और मैनेजमेंट कोटे की बताई थी.

पढ़ें- एयरपोर्ट में चलने वाली बसों की टैक्स वसूली पर रोक

याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 15 फीसद सीटें एनआरआई कोटे से भरी जानी चाहिए. महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में रेडियोलोजी विभाग में 6 सीटें हैं. इनमें से 2 सीटें एनआरआई और मैनेजमेंट कोटे की होनी चाहिए, लेकिन इन दोनों सीटों को मैनेजमेंट कोटे में बदल दिया गया.

HC ने राजस्थान राज्य कबड्डी एसोसिएशन चुनाव पर लगाई अंतरिम रोक...

राजस्थान हाईकोर्ट ने 12 जुलाई को प्रस्तावित राजस्थान राज्य कबड्डी एसोसिएशन के चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश दौसा जिला कबड्डी एसोसिएशन की याचिका पर दिए हैं. अदालत ने अपने आदेश में प्रथम दृष्टया माना कि चुनाव अधिकारी को निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं कहा जा सकता है. इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया में तय मापदंडों की पालना भी नहीं की जा रही है. चुनाव अधिकारी ने नामांकन फॉर्म भी याचिकाकर्ता सहित दूसरे उम्मीदवारों को नहीं दिए हैं.

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