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एसीबी अदालत ने आरोपी एसीपी आस मोहम्मद का पीसी रिमांड बढ़ाया

जयपुर में एसीबी की विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में एसीपी आस मोहम्मद की पुलिस अभिरक्षा की अवधि 4 दिन और बढ़ा दी है. मुकदमों की जांच प्रभावित करने के बदले दलाल के मार्फत रिश्वत लेने के मामले में आस मोहम्मद का नाम सामने आया था. बता दें, बीते शुक्रवार को आस मोहम्मद ने कोटा एसीबी में समर्पण किया था.

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Published : Aug 26, 2019, 4:44 PM IST

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में झोटवाड़ा थाने के तत्कालीन एसीपी आस मोहम्मद की पुलिस अभिरक्षा की अवधि 29 अगस्त तक बढ़ा दी है.

एसीपी आस मोहम्मद का पीसी रिमांड बढ़ाया

दो दिन की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद सोमवार को एसीबी ने आरोपी आस मोहम्मद को अदालत में पेश किया. एसीबी की ओर से कहा गया की आरोपी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है. ऐसे में अभी तक पूछताछ पूरी नहीं हुई है. इसलिए आरोपी को 5 दिन के लिए पुलिस अभिरक्षा में भेजा जाए. इसका विरोध करते हुए आरोपी पक्ष की ओर से कहा गया की एसीबी ने दो दिन की पूछताछ के दौरान न तो मामले के शिकायतकर्ताओं से रूबरू कराया है और ना की उनसे कोई रिकवरी हुई है.

पढे़ं: वह मस्जिद से पत्थर फेंकते रहे और नीचे पुलिस पिटती रही, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है : गुलाबचंद कटारिया

एसीबी के कहे अनुसार यदि आरोपी जुल्म स्वीकार नहीं करता है, तो इसे एसीबी जांच में सहयोग नहीं करना बता देती है. एसीबी के पास आरोपी से जांच के लिए कुछ नहीं बचा है. इसलिए उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की पुलिस अभिरक्षा की अवधि को 29 अगस्त तक बढ़ा दिया है.

शुक्रवार को आस मोहम्मद ने किया था सरेंडर

गौरतलब है की मुकदमों की जांच प्रभावित करने के बदले दलाल के मार्फत रिश्वत लेने के मामले में आस मोहम्मद का नाम सामने आया था. इस पर एसीबी ने हैडकांस्टेबल बत्तू और दलाल सुमंत सिंह को ट्रैप किया था. जबकि एसीपी आस मोहम्मद थानाप्रभारी प्रदीप चारण और एसआई रामलाल भूमिगत हो गए थे. मामले में बीते शुक्रवार को आस मोहम्मद ने कोटा एसीबी में समर्पण किया था. अदालत ने आरोपी को 2 दिन की पुलिस अभिरक्षा में सौपा था.

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में झोटवाड़ा थाने के तत्कालीन एसीपी आस मोहम्मद की पुलिस अभिरक्षा की अवधि 29 अगस्त तक बढ़ा दी है.

एसीपी आस मोहम्मद का पीसी रिमांड बढ़ाया

दो दिन की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद सोमवार को एसीबी ने आरोपी आस मोहम्मद को अदालत में पेश किया. एसीबी की ओर से कहा गया की आरोपी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है. ऐसे में अभी तक पूछताछ पूरी नहीं हुई है. इसलिए आरोपी को 5 दिन के लिए पुलिस अभिरक्षा में भेजा जाए. इसका विरोध करते हुए आरोपी पक्ष की ओर से कहा गया की एसीबी ने दो दिन की पूछताछ के दौरान न तो मामले के शिकायतकर्ताओं से रूबरू कराया है और ना की उनसे कोई रिकवरी हुई है.

पढे़ं: वह मस्जिद से पत्थर फेंकते रहे और नीचे पुलिस पिटती रही, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है : गुलाबचंद कटारिया

एसीबी के कहे अनुसार यदि आरोपी जुल्म स्वीकार नहीं करता है, तो इसे एसीबी जांच में सहयोग नहीं करना बता देती है. एसीबी के पास आरोपी से जांच के लिए कुछ नहीं बचा है. इसलिए उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की पुलिस अभिरक्षा की अवधि को 29 अगस्त तक बढ़ा दिया है.

शुक्रवार को आस मोहम्मद ने किया था सरेंडर

गौरतलब है की मुकदमों की जांच प्रभावित करने के बदले दलाल के मार्फत रिश्वत लेने के मामले में आस मोहम्मद का नाम सामने आया था. इस पर एसीबी ने हैडकांस्टेबल बत्तू और दलाल सुमंत सिंह को ट्रैप किया था. जबकि एसीपी आस मोहम्मद थानाप्रभारी प्रदीप चारण और एसआई रामलाल भूमिगत हो गए थे. मामले में बीते शुक्रवार को आस मोहम्मद ने कोटा एसीबी में समर्पण किया था. अदालत ने आरोपी को 2 दिन की पुलिस अभिरक्षा में सौपा था.

Intro:जयपुर। एसीबी मामलो की विशेष अदालत क्रम 1 ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में झोटवाड़ा थाने के तत्कालीन एसीपी आस मोहम्मद की पुलिस अभिरक्षा की अवधि 29 अगस्त तक बढ़ा दी है। Body:दो दिन की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद सोमवार को एसीबी ने आरोपी आस मोहम्मद को अदालत में पेश किया। एसीबी की ओर से कहा गया की आरोपी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है। ऐसे में अभी तक पूछताछ पूरी नहीं हुई है। इसलिए आरोपी को 5 दिन के लिए पुलिस अभिरक्षा में भेजा जाए। इसका विरोध करते हुए आरोपी पक्ष की ओर से कहा गया की एसीबी ने दो दिन की पूछताछ के दौरान न तो मामले के शिकायतकर्ताओं से रूबरू कराया है और ना की उनसे कोई रिकवरी हुई है। एसीबी के कहे अनुसार यदि आरोपी जुल्म स्वीकार नहीं करता है, तो इसे एसीबी जांच में सहयोग नहीं करना बता देती है। एसीबी के पास आरोपी से जांच के लिए कुछ नहीं बचा है। इसलिए उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की पुलिस अभिरक्षा की अवधि को 29 अगस्त तक बढ़ा दिया है।
गौरतलब है की मुकदमों की जांच प्रभावित करने के बदले दलाल के मार्फत रिश्वत लेने के मामले में आस मोहम्मद का नाम सामने आया था। इस पर एसीबी ने हैडकांस्टेबल बत्तू और दलाल सुमंत सिंह को ट्रैप किया था। जबकि एसीपी आस मोहम्मद थानाप्रभारी प्रदीप चारण और एसआई रामलाल भूमिगत हो गए थे। मामले में बीते शुक्रवार को आस मोहम्मद ने कोटा एसीबी में समर्पण किया था। अदालत ने आरोपी को 2 दिन की पुलिस अभिरक्षा में सौपा था।Conclusion:
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