जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने रिश्तों को शर्मसार कर अपनी ही नाबालिग पुत्री से छेड़छाड़ (Father molested daughter in Jaipur) की थी. इस मामले में अभियुक्त पिता को पांच साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने घृणित काम करते हुए अपनी ही बेटी से छेड़छाड़ की है. यदि पिता ही बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करेगा तो पुत्री किस पर विश्वास करेगी. अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 14 वर्षीय पीड़िता का पिता आए दिन पीड़िता के साथ मारपीट और गाली-गलौज करता है. वहीं कई बार मौका देखकर उसके साथ छेड़खानी भी करता है. आए दिन की घटना से परेशान होकर पीड़िता ने 16 फरवरी 2019 को जवाहर नगर थाने में मामला दर्ज कराया.
रिपोर्ट में कहा गया कि पीड़िता की ओर से पूर्व में भी शिकायत दी गई थी लेकिन बाद में उसे यह सोचते हुए राजीनामा कर लिया था कि पिता का व्यवहार सुधर सकता है. इसके बावजूद भी उसका पिता उसके साथ छेड़खानी करता है. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.