ETV Bharat / city

रिहा होते ही फिर करने लगा नाबालिग से छेड़छाड़, अब कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा

नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने दोषी पाया है. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है.

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ के अभियुक्त को सुनाई सजा
author img

By

Published : Oct 15, 2019, 9:12 PM IST

Updated : Oct 16, 2019, 3:02 PM IST

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त कैलाश रैगर को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

पढे़ंः मैंने बोथरा को चुनकर बहुत बड़ी गलती की, मैं बाड़मेर की जनता से माफी मांगता हूं : कांग्रेस विधायक

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश माथुर ने अदालत को बताया कि जमवारामगढ़ थाना इलाका निवासी पीड़िता के पिता ने 14 मार्च 2018 को अभियुक्त के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि अभियुक्त उसकी बेटी से छेड़छाड़ करता है. जिसकी शिकायत पर उसे पूर्व में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जमानत पर रिहा होते ही उसने वापस छेड़छाड़ शुरू कर दी.

पढे़ंः जम्मू-कश्मीर में राजस्थान के ट्रक ड्राइवर की हत्या आतंकवादियों की बौखलाहट : सतीश पूनिया

गत दिनों स्कूल से घर लौटते समय अभियुक्त उसे जबरन खेतों में ले गया और अश्लील हरकतें की. पीडिता के चिल्लाने पर राहगीरों ने उसे अभियुक्त के चंगुल से छुडाया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त कैलाश रैगर को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

पढे़ंः मैंने बोथरा को चुनकर बहुत बड़ी गलती की, मैं बाड़मेर की जनता से माफी मांगता हूं : कांग्रेस विधायक

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश माथुर ने अदालत को बताया कि जमवारामगढ़ थाना इलाका निवासी पीड़िता के पिता ने 14 मार्च 2018 को अभियुक्त के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि अभियुक्त उसकी बेटी से छेड़छाड़ करता है. जिसकी शिकायत पर उसे पूर्व में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जमानत पर रिहा होते ही उसने वापस छेड़छाड़ शुरू कर दी.

पढे़ंः जम्मू-कश्मीर में राजस्थान के ट्रक ड्राइवर की हत्या आतंकवादियों की बौखलाहट : सतीश पूनिया

गत दिनों स्कूल से घर लौटते समय अभियुक्त उसे जबरन खेतों में ले गया और अश्लील हरकतें की. पीडिता के चिल्लाने पर राहगीरों ने उसे अभियुक्त के चंगुल से छुडाया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

Intro:जयपुर। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग से छेडछाड करने वाले अभियुक्त कैलाश रैगर को तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।Body:अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश माथुर ने अदालत को बताया कि जमवारामगढ़ थाना इलाका निवासी पीडिता के पिता ने 14 मार्च 2018 को अभियुक्त के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि अभियुक्त उसकी बेटी से छेडछाड करता है। जिसकी शिकायत पर उसे पूर्व में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जमानत पर रिहा होते ही उसने वापस छेडछाड शुरू कर दी। गत दिनों स्कूल से घर लौटते समय अभियुक्त उसे जबरन खेतों में ले गया और अश्लील हरकतें की। पीडिता के चिल्लाने पर राहगीरों ने उसे अभियुक्त के चंगुल से छुडाया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।Conclusion:
Last Updated : Oct 16, 2019, 3:02 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.