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नाबालिग के अपहरण एवं ज्यादती के आरोपी को 10 साल की सजा

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Published : Jun 18, 2019, 8:02 PM IST

जयपुर में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण एवं ज्यादती मामले में अभियुक्त अजय उर्फ बबलू को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. वहीं एनडीपीएस मामलों की विशेष कोर्ट ने कैब चालक की हत्या और लूट के मामले में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

नाबालिग के अपहरण एवं ज्यादती के आरोपी को 10 साल की सजा

जयपुर. पॉस्को मामलों की विशेष अदालत क्रम संख्या 5 ने 10 साल की नाबालिग बच्ची का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक ज्यादती करने वाले अभियुक्त अजय उर्फ बबलू को 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने अभियुक्त पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह राजावत ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता के पिता ने 18 फरवरी 2014 को ट्रांसपोर्ट नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि 10 फरवरी को उसकी बेटी घर पर अकेली थी. घर के बाहर निकलने पर अभियुक्त ने उसका अपहरण कर लिया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 9 मार्च 2014 को अभियुक्त को दौसा से गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया. पुलिस को पूछताछ में पता चला कि अभियुक्त पीड़िता को बहला-फुसला कर ले गया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया.

कैब चालक की हत्या और लूट के आरोपियों को आजीवन कारावास
जयपुर शहर की एनडीपीएस मामलों की विशेष कोर्ट ने कैब चालक की हत्या और लूट के मामले में अभियुक्त विवेक पांडे, कृष्ण गोपाल और संजीव कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने अभियुक्तों पर कुल 52 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि मृतक के पिता को देने के आदेश दिए गए हैं. वहीं कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत भी मुआवजा राशि देने को कहा है.

अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 19 जनवरी 2017 को अभियुक्तों ने 22 गोदाम से भांकरोटा जाने के लिए उबर कैब बुक कराई थी. अभियुक्तों ने कार चालक नंदराम जाट को गजसिंहपुरा के पास सुनसान रास्ते में गोली मार दी और गोपालपुरा बायपास के पास नंदराम को घायल अवस्था में पटक कर चले गए. इसके बाद रास्ते में पुलिस नाकाबंदी देखकर मान्यावास के पास कार छोड़कर फरार हो गए. कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर मानसरोवर थाना पुलिस ने नंदराम को अस्पताल पहुंचाया. जहां इलाज के दौरान चार दिन बाद उसने दम तोड़ दिया. पुलिस ने कैब बुकिंग मोबाइल नंबर के आधार पर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 30 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए.

जयपुर. पॉस्को मामलों की विशेष अदालत क्रम संख्या 5 ने 10 साल की नाबालिग बच्ची का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक ज्यादती करने वाले अभियुक्त अजय उर्फ बबलू को 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने अभियुक्त पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह राजावत ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता के पिता ने 18 फरवरी 2014 को ट्रांसपोर्ट नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि 10 फरवरी को उसकी बेटी घर पर अकेली थी. घर के बाहर निकलने पर अभियुक्त ने उसका अपहरण कर लिया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 9 मार्च 2014 को अभियुक्त को दौसा से गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया. पुलिस को पूछताछ में पता चला कि अभियुक्त पीड़िता को बहला-फुसला कर ले गया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया.

कैब चालक की हत्या और लूट के आरोपियों को आजीवन कारावास
जयपुर शहर की एनडीपीएस मामलों की विशेष कोर्ट ने कैब चालक की हत्या और लूट के मामले में अभियुक्त विवेक पांडे, कृष्ण गोपाल और संजीव कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने अभियुक्तों पर कुल 52 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि मृतक के पिता को देने के आदेश दिए गए हैं. वहीं कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत भी मुआवजा राशि देने को कहा है.

अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 19 जनवरी 2017 को अभियुक्तों ने 22 गोदाम से भांकरोटा जाने के लिए उबर कैब बुक कराई थी. अभियुक्तों ने कार चालक नंदराम जाट को गजसिंहपुरा के पास सुनसान रास्ते में गोली मार दी और गोपालपुरा बायपास के पास नंदराम को घायल अवस्था में पटक कर चले गए. इसके बाद रास्ते में पुलिस नाकाबंदी देखकर मान्यावास के पास कार छोड़कर फरार हो गए. कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर मानसरोवर थाना पुलिस ने नंदराम को अस्पताल पहुंचाया. जहां इलाज के दौरान चार दिन बाद उसने दम तोड़ दिया. पुलिस ने कैब बुकिंग मोबाइल नंबर के आधार पर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 30 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए.

Intro:जयपुर। पॉस्को मामलों की विशेष अदालत क्रम संख्या 5 ने 10 साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक ज्यादती करने वाले अभियुक्त अजय उर्फ बबलू को 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर ₹40000 का जुर्माना भी लगाया है।


Body:अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह राजावत ने अदालत को बताया कि पीड़िता के पिता ने 18 फरवरी 2014 को ट्रांसपोर्ट नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि 10 फरवरी को उसकी बेटी घर पर अकेली थी। घर के बाहर निकलने पर अभियुक्त ने उसका अपहरण कर लिया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 9 मार्च 2014 को अभियुक्त को दोसा से गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि अभियुक्त पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।


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