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Jodhpur: आत्मसमर्पण के बाद जमानत खारिज हुई तो न्यायालय से फरार हुआ आरोपी - rajasthan latest hindi news

जोधपुर में शुक्रवार को एक आरोपी के जमानत खारिज होते ही वह न्यायालय परिसर से फरार (Accused absconding from court) हो गया. न्यायालय के रीडर ने उदयमंदिर थाने में मामला दर्ज करवाया है.

Accused absconding from court, Jodhpur crime news
उदयमंदिर थाना
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Published : Dec 11, 2021, 10:22 AM IST

जोधपुर. शहर के न्यायालय परिसर में आत्मसमर्पण करने आए एक आरोपी के जमानत खारिज होते ही न्यायालय परिसर से फरार होने का मामला (Accused absconding from court) सामने आया है. इसको लेकर न्यायालय के रीडर ने उदयमंदिर थाने में मामला दर्ज करवाया है.

पुलिस के अनुसार बारां जिले के छबड़ा निवासी रियासत मोहम्मद पुत्र नन्हे खां के विरुद्ध स्थाई वारंट जारी हो रखा था. इसके तहत शुक्रवार को वह अपने अधिवक्ता के साथ विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट 06 पहुंचा, लेकिन मजिस्ट्रेट का पद रिक्त होने से उसे विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 8 एनआई एक्ट की अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया.

पढ़ें- 18 Lakh ATM Loot In Jobner: गैस कटर से एटीएम काटकर 18.56 लाख ले उड़े बदमाश, CCTV फुटेज से सबूत जुटा रही पुलिस

इस दौरान उसके अधिवक्ता ललित सोलंकी ने उसका जमानत प्रार्थना पत्र दी और न्यायालय के समक्ष पेश किया. न्यायालय ने चलानी गार्ड के आने तक आरोपी को न्यायालय परिसर में ही खड़े रहने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान उसका जमानत सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया. इस दौरान आरोपी रियासत मोहम्मद परिसर से बिना बताए फरार हो गया. अधिवक्ता सहित अन्य लोगों ने उसकी तलाश की लेकिन वह नहीं मिला.

इसके बाद शुक्रवार देर शाम विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 8 एनआई एक्ट के रीडर ललित व्यास ने थाने में रिपोर्ट देकर आरोपी के फरार होने का मामला दर्ज करवाया है. फिलहाल, पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.

जोधपुर. शहर के न्यायालय परिसर में आत्मसमर्पण करने आए एक आरोपी के जमानत खारिज होते ही न्यायालय परिसर से फरार होने का मामला (Accused absconding from court) सामने आया है. इसको लेकर न्यायालय के रीडर ने उदयमंदिर थाने में मामला दर्ज करवाया है.

पुलिस के अनुसार बारां जिले के छबड़ा निवासी रियासत मोहम्मद पुत्र नन्हे खां के विरुद्ध स्थाई वारंट जारी हो रखा था. इसके तहत शुक्रवार को वह अपने अधिवक्ता के साथ विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट 06 पहुंचा, लेकिन मजिस्ट्रेट का पद रिक्त होने से उसे विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 8 एनआई एक्ट की अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया.

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इस दौरान उसके अधिवक्ता ललित सोलंकी ने उसका जमानत प्रार्थना पत्र दी और न्यायालय के समक्ष पेश किया. न्यायालय ने चलानी गार्ड के आने तक आरोपी को न्यायालय परिसर में ही खड़े रहने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान उसका जमानत सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया. इस दौरान आरोपी रियासत मोहम्मद परिसर से बिना बताए फरार हो गया. अधिवक्ता सहित अन्य लोगों ने उसकी तलाश की लेकिन वह नहीं मिला.

इसके बाद शुक्रवार देर शाम विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 8 एनआई एक्ट के रीडर ललित व्यास ने थाने में रिपोर्ट देकर आरोपी के फरार होने का मामला दर्ज करवाया है. फिलहाल, पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.

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