जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 रिश्वत में अस्मत मांगने के आरोपी बर्खास्त आरपीएस कैलाश बोहरा के पीड़िता और उसके परिजनों के खिलाफ दायर परिवाद पर बुधवार को फैसला (ACB Court decision in bribe case) देगी. परिवाद में बोहरा ने पीड़िता और उसके परिजनों पर मामले में ब्लैकमेलिंग करने और अदालत से बरी कराने की एवज में डिमांड करने का आरोप लगाया है.
परिवाद में कहा गया कि पीड़िता जानबूझकर कोर्ट में बयानों के लिए उपस्थित नहीं हो रही है. इस दौरान उसकी ब्लैकमेलिंग गैंग उनसे व उसके परिजनों से एक करोड़ रुपए से लेकर 40 लाख रुपए तक की मांग कर रही है. बोहरा के अधिवक्ता संदीप लुहाडिया ने बताया कि बोहरा के परिजनों ने पीड़िता और उसके साथी राजन सेठ की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग की है, जिसमें वे उनसे 51 लाख रुपए मांग रहे हैं. इसमें वे कह रहे हैं कि उनके पास परिवादी को फंसाने के पर्याप्त सबूत हैं, जो एसीबी के साथ मिलकर तैयार किए थे. वे यह सबूत कोर्ट को दे देंगे और इससे प्रार्थी मामले से बरी हो जाएगा.
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परिवाद में कहा है कि पीड़िता रकम लेने के बाद आरोपी प्रार्थी को बरी तक करवाने की गारंटी ले रही है और उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है. ऐसे में इस घटना की सत्यता की जांच के लिए पीड़िता व राजन सेठ सहित गैंग के अन्य सदस्यों का वॉयस सैंपल व पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाए. इसके साथ ही ब्लैकमेलिंग गैंग के खिलाफ रुपए हड़पने, ब्लैकमेल करने व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने पर मुकदमा दर्ज करवाया जाकर कानूनी कार्रवाई की जाए.