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रेल यात्रा के दौरान कोरोना संक्रमण फैलाने पर होगी 5 साल की कैद

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Published : Oct 27, 2020, 10:41 PM IST

जयपुर में कोरोना जागरूकता को लेकर रेलवे प्रशासन की ओर से विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत रेल यात्रा के दौरान कोरोना संक्रमण फैलाने पर 5 साल की सजा हो सकती है.

जोधपुर- भोपाल- जोधपुर स्पेशल एक्सप्रेस, Jodhpur-Bhopal-Jodhpur Special Express
रेलवे जागरूकता अभियान

जयपुर. रेलवे प्रशासन की ओर से आम नागरिकों और रेलवे यात्रियों को कोविड-19के संबंध में जागरूक करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया है. जिसके तहत रेल यात्रा के दौरान कोरोना संक्रमण फैलाने पर 5 साल की सजा हो सकती है.

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनील बेनीवाल के मुताबिक रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए रेलवे प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान के तहत दिशा-निर्देश जारी किया गया है. यदि कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में इन दिशा-निर्देशों का पालना नहीं करता है और कोरोना संक्रमण या गंदगी फैलाने में सहायक होता है, तो रेलवे प्रशासन की ओर से उसके खिलाफ कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी.

पढे़ंः राजस्थान में ACB की कार्रवाई जारी, अब उदयपुर में थानाधिकारी को रिश्वत लेते दबोचा

यात्री द्वारा स्टेशन या ट्रेन में उचित तरीके से मास्क ना पहनने पर, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर, कोविड-19 होने या सैंपल देने के बाद रिपोर्ट आने से पहले ही यात्रा करने, सार्वजनिक क्षेत्र में थूकने, अस्वास्थ्य कारक स्थिति उत्पन्न करने, गंदगी फैलाने या कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए जारी अनुदेशो का पालन नहीं करने पर रेलवे प्रशासन द्वारा गंभीरता से लिया जा रहा है.

किसी भी व्यक्ति द्वारा यात्री सुविधाओं में अवरोध पैदा करने पर जानबूझकर कोविड-19 प्रोटोकॉल तोड़ने, कोविड-19 के खतरे को नजरअंदाज करने, किसी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने पर उस व्यक्ति को ऐसे कृत्यों के लिए रेलवे अधिनियम 1989 के तहत जुर्माना या कारावास से दंडित किया जाएगा. जिसमें अधिकतम 5 वर्ष के कारावास का प्रावधान है. रेलवे प्रशासन सभी यात्रियों से कोविड-19 के मद्देनजर यात्रा के दौरान सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह करता है. जिससे यात्रियों के बीच कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके.

उत्तर पश्चिम रेलवे पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत

उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से सभी मंडलों, कारखानों और मुख्यालयो पर 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है. इस बार सतर्कता जागरूकता सप्ताह की विषय वस्तु 'सतर्क भारत समृद्ध भारत' है. उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आनंद प्रकाश ने रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्य निष्ठा की शपथ दिलवाई. शपथ में सभी को अपने कार्यकलापों के प्रत्येक क्षेत्र में इमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहने, साथ ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार उन्मूलन करने के लिए निर्बाध रूप से कार्य करने की शपथ दिलाई.

जोधपुर- भोपाल- जोधपुर स्पेशल एक्सप्रेस रेल सेवा का संचालन

रेलवे प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए जोधपुर- भोपाल- जोधपुर स्पेशल एक्सप्रेस रेल सेवा का संचालन किया जा रहा है. यह रेल सेवा पूर्णतया आरक्षित रेल सेवा रहेगी। ट्रेन में यात्रा के दौरान सभी यात्रियों का मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा. कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाई जाएगी.

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनील बेनीवाल के मुताबिक गाड़ी संख्या 04813 जोधपुर भोपाल प्रतिदिन स्पेशल एक्सप्रेस रेल सेवा 1 नवंबर से अग्रिम आदेशों तक जोधपुर से प्रतिदिन 8:50 बजे रवाना होकर अगले दिन 9:10 बजे भोपाल पहुंचेगी. इसी प्रकार गाड़ी संख्या 04814 भोपाल जोधपुर प्रतिदिन स्पेशल एक्सप्रेस रेल सेवा 2 नवंबर से अग्रिम आदेशों तक भोपाल से प्रतिदिन 17:25 बजे रवाना होकर अगले दिन 18:45 बजे जोधपुर पहुंचेगी.

पढ़ेंः धौलपुर: 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने मारा छापा, दुकानों से लिए गए नमूने

जल सेवा मार्ग में राइका बाग पैलेस, जोधपुर कैंट, बनाड़, पीपाड़ रोड, मेड़ता रोड, रेन, डेगाना, गच्छीपुरा, बेसरोली, बोरावड, मकराना, कुचामन सिटी, नावा सिटी, सांभर झील, फुलेरा, हिरणोदा, आसलपुर, जोबनेर, बोबास, धानक्या, कनकपुरा, जयपुर, दुर्गापुरा, सांगानेर, शिवदासपुरा, पदमपुरा, चाकसू, चन्नानी, बनस्थली निवाई, सिरस, ईसरदा, चौथ का बरवाड़ा, देवपुरा, सवाई माधोपुर, इंदरगढ़, सुमेरगंज मंडी, लाखेरी, कोटा, बारा, छबड़ा गुगोर, रुठियाई, गुना, अशोकनगर, मुंगावली, बीना, मंडी बामोरा, गंज बासौदा, गुलाबगंज और विदिशा स्टेशनों पर ठहराव करेगी.

जयपुर. रेलवे प्रशासन की ओर से आम नागरिकों और रेलवे यात्रियों को कोविड-19के संबंध में जागरूक करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया है. जिसके तहत रेल यात्रा के दौरान कोरोना संक्रमण फैलाने पर 5 साल की सजा हो सकती है.

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनील बेनीवाल के मुताबिक रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए रेलवे प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान के तहत दिशा-निर्देश जारी किया गया है. यदि कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में इन दिशा-निर्देशों का पालना नहीं करता है और कोरोना संक्रमण या गंदगी फैलाने में सहायक होता है, तो रेलवे प्रशासन की ओर से उसके खिलाफ कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी.

पढे़ंः राजस्थान में ACB की कार्रवाई जारी, अब उदयपुर में थानाधिकारी को रिश्वत लेते दबोचा

यात्री द्वारा स्टेशन या ट्रेन में उचित तरीके से मास्क ना पहनने पर, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर, कोविड-19 होने या सैंपल देने के बाद रिपोर्ट आने से पहले ही यात्रा करने, सार्वजनिक क्षेत्र में थूकने, अस्वास्थ्य कारक स्थिति उत्पन्न करने, गंदगी फैलाने या कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए जारी अनुदेशो का पालन नहीं करने पर रेलवे प्रशासन द्वारा गंभीरता से लिया जा रहा है.

किसी भी व्यक्ति द्वारा यात्री सुविधाओं में अवरोध पैदा करने पर जानबूझकर कोविड-19 प्रोटोकॉल तोड़ने, कोविड-19 के खतरे को नजरअंदाज करने, किसी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने पर उस व्यक्ति को ऐसे कृत्यों के लिए रेलवे अधिनियम 1989 के तहत जुर्माना या कारावास से दंडित किया जाएगा. जिसमें अधिकतम 5 वर्ष के कारावास का प्रावधान है. रेलवे प्रशासन सभी यात्रियों से कोविड-19 के मद्देनजर यात्रा के दौरान सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह करता है. जिससे यात्रियों के बीच कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके.

उत्तर पश्चिम रेलवे पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत

उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से सभी मंडलों, कारखानों और मुख्यालयो पर 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है. इस बार सतर्कता जागरूकता सप्ताह की विषय वस्तु 'सतर्क भारत समृद्ध भारत' है. उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक आनंद प्रकाश ने रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों को सत्य निष्ठा की शपथ दिलवाई. शपथ में सभी को अपने कार्यकलापों के प्रत्येक क्षेत्र में इमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहने, साथ ही जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार उन्मूलन करने के लिए निर्बाध रूप से कार्य करने की शपथ दिलाई.

जोधपुर- भोपाल- जोधपुर स्पेशल एक्सप्रेस रेल सेवा का संचालन

रेलवे प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए जोधपुर- भोपाल- जोधपुर स्पेशल एक्सप्रेस रेल सेवा का संचालन किया जा रहा है. यह रेल सेवा पूर्णतया आरक्षित रेल सेवा रहेगी। ट्रेन में यात्रा के दौरान सभी यात्रियों का मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा. कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाई जाएगी.

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनील बेनीवाल के मुताबिक गाड़ी संख्या 04813 जोधपुर भोपाल प्रतिदिन स्पेशल एक्सप्रेस रेल सेवा 1 नवंबर से अग्रिम आदेशों तक जोधपुर से प्रतिदिन 8:50 बजे रवाना होकर अगले दिन 9:10 बजे भोपाल पहुंचेगी. इसी प्रकार गाड़ी संख्या 04814 भोपाल जोधपुर प्रतिदिन स्पेशल एक्सप्रेस रेल सेवा 2 नवंबर से अग्रिम आदेशों तक भोपाल से प्रतिदिन 17:25 बजे रवाना होकर अगले दिन 18:45 बजे जोधपुर पहुंचेगी.

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जल सेवा मार्ग में राइका बाग पैलेस, जोधपुर कैंट, बनाड़, पीपाड़ रोड, मेड़ता रोड, रेन, डेगाना, गच्छीपुरा, बेसरोली, बोरावड, मकराना, कुचामन सिटी, नावा सिटी, सांभर झील, फुलेरा, हिरणोदा, आसलपुर, जोबनेर, बोबास, धानक्या, कनकपुरा, जयपुर, दुर्गापुरा, सांगानेर, शिवदासपुरा, पदमपुरा, चाकसू, चन्नानी, बनस्थली निवाई, सिरस, ईसरदा, चौथ का बरवाड़ा, देवपुरा, सवाई माधोपुर, इंदरगढ़, सुमेरगंज मंडी, लाखेरी, कोटा, बारा, छबड़ा गुगोर, रुठियाई, गुना, अशोकनगर, मुंगावली, बीना, मंडी बामोरा, गंज बासौदा, गुलाबगंज और विदिशा स्टेशनों पर ठहराव करेगी.

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