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नाबालिग का अपहरण कर छेड़छाड़ के अभियुक्त को 5 साल की सजा, एक लाख जुर्माना

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त सुरेन्द्र जाट को 5 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

जयपुर कोर्ट आदेश, Jaipur Court Order
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Published : Oct 24, 2019, 10:32 PM IST

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त सुरेन्द्र जाट को 5 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

पढ़ें- निलंबित SP 'आस मोहम्मद' को मिली जमानत, भ्रष्टाचार का था मामला

विशेष लोक अभियोजक ओपी माथुर ने अदालत को बताया कि 8 मार्च 2018 को रेनवाल थाना इलाका निवासी पीड़िता शाम 6 बजे सब्जी लेकर घर जा रही थी. रास्ते में अभियुक्त अपने कुछ साथियों के साथ जीप में आया और उसे जीप में डालकर ले गए. रास्ते में अभियुक्त ने पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें भी की.

ओपी माथुर ने बताया कि पीड़िता का शोर सुनकर कुछ लोग वहां आ गए. इस पर अभियुक्त उसे छोड़कर फरार हो गया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त सुरेन्द्र जाट को 5 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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विशेष लोक अभियोजक ओपी माथुर ने अदालत को बताया कि 8 मार्च 2018 को रेनवाल थाना इलाका निवासी पीड़िता शाम 6 बजे सब्जी लेकर घर जा रही थी. रास्ते में अभियुक्त अपने कुछ साथियों के साथ जीप में आया और उसे जीप में डालकर ले गए. रास्ते में अभियुक्त ने पीड़िता के साथ अश्लील हरकतें भी की.

ओपी माथुर ने बताया कि पीड़िता का शोर सुनकर कुछ लोग वहां आ गए. इस पर अभियुक्त उसे छोड़कर फरार हो गया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

Intro:जयपुर। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ छेडछाड करने वाले अभियुक्त सुरेन्द्र जाट को पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
Body:विशेष लोक अभियोजक ओपी माथुर ने अदालत को बताया कि 8 मार्च 2018 को रेनवाल थाना इलाका निवासी पीडिता शाम छह बजे सब्जी लेकर घर जा रही थी। रास्ते में अभियुक्त अपने कुछ साथियों के साथ जीप में आया और उसे जीप में डालकर ले गए। रास्ते में अभियुक्त ने पीडिता के साथ अश्लील हरकतें भी की। वहीं शोर सुनकर कुछ लोग वहां आ गए। इस पर अभियुक्त उसे छोडकर फरार हो गया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। Conclusion:
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