जयपुर. अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-17 ने आपसी झगड़े में हुई महिला की मौत के मामले में अभियुक्त भोलाराम कुम्हार उसकी पत्नी केशरी देवी, पुत्र लक्ष्मण और पुत्रवधु बीना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्तों पर कुल 26 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
पढ़ेंः 'भाजपा के नेता खुद बीफ खाने की बात सार्वजनिक तौर पर कहते हैं...'
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 19 जून 2013 को करधनी थाना इलाका निवासी अभियुक्तों का खेत में पशु घुसने की बात पर प्रहलाद प्रजापत के परिजनों से झगड़ा हो गया. इस अभियुक्तों ने सरिया, कुल्हाडी और डंडों से प्रहलाद प्रजापत के परिवार पर हमला कर दिया.
पढ़ेंः तबादलों पर मंत्री डोटासरा की सफाई, कहा- राजनीतिक रूप से प्रताड़ित शिक्षकों का किया गया ट्रांसफर
जिसमें गोपाली देवी गंभीर रूप से घायल हो गई. वहीं 24 जुलाई को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतका के पति प्रहलाद की रिपोर्ट पर पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.