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नाबालिग का अपहरण करने वाले अभियुक्त को 3 साल की सजा - नाबालिग का अपहरण

नाबालिग का अपहरण करने वाले आरोपी को महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष अदालत-2 ने 3 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

kidnapping sentence, जयपुर न्यूज
नाबालिग का अपहरण करने वाले अभियुक्त को 3 साल की सजा
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Published : Mar 7, 2020, 8:43 PM IST

जयपुर. महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने नाबालिग का अपहरण करने वाले अभियुक्त गोपाल मीणा को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.

पढ़ें- जयपुर: आबकारी निरीक्षक और गार्ड के खिलाफ चालान पेश

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 18 अगस्त 2017 को 17 वर्षीय पीड़िता के मामा ने करधनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी बहन के मामा का लड़का गोपाल मीणा उसकी भांजी को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पीड़िता को 74 दिन बाद महाराष्ट्र के अहमद नगर से बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया.

जयपुर. महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने नाबालिग का अपहरण करने वाले अभियुक्त गोपाल मीणा को तीन साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.

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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 18 अगस्त 2017 को 17 वर्षीय पीड़िता के मामा ने करधनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी बहन के मामा का लड़का गोपाल मीणा उसकी भांजी को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पीड़िता को 74 दिन बाद महाराष्ट्र के अहमद नगर से बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया.

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