जयपुर. मंत्रिमंडलीय उप समिति और गुर्जरों के बीच हुए समझौते के तहत 3 लोगों को दौसा नगर परिषद में नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं. इसके साथ ही स्वायत्त शासन विभाग की ओर से विवाह स्थल पंजीयन में लिए जाने वाले विलंब शुल्क में 31 दिसंबर तक छूट प्रदान की गई है.
स्वायत्त शासन विभाग ने बुधवार को 2 अहम आदेश जारी किए. गुर्जर आंदोलन के दौरान हुए समझौते के तहत राज्य सरकार की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्णय अनुसार तीन लोगों को नगर परिषद दौसा में नियुक्ति दी गई है. जानकारी के मुताबिक गुर्जर आंदोलन के दौरान 31 अक्टूबर को गुर्जरों और मंत्रिमंडलीय उप समिति के बीच समझौता हुआ था. राज्य सरकार की मंत्रिमंडलीय उप समिति के निर्णय अनुसार स्व. बद्री गुर्जर के पुत्र रामराज गुर्जर को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर, स्व. कैलाश गुर्जर के पुत्र धर्म सिंह गुर्जर को कनिष्ठ सहायक पद पर और स्व. मानसिंह गुर्जर के पुत्र अमित कुमार गुर्जर को कनिष्ठ सहायक के पद पर दौसा नगर परिषद में नियुक्ति प्रदान की गई है.
वहीं यूडीएच मंत्री के निर्देश पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत विवाह स्थल पंजीयन में लिए जाने वाले विलंब शुल्क में छूट की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है. डीएलबी डायरेक्टर दीपक नंदी ने बताया कि कोरोना काल में विवाह स्थलों पर पड़ी आर्थिक मंदी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है.
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बता दें कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत विवाह स्थल पंजीयन शुल्क वर्ष 2019-20 तक का बकाया एकमुश्त जमा कराने पर 10% शास्ति और 100 रुपये प्रतिदिन का विलंब शुल्क और ब्याज में शत-प्रतिशत छूट दी गई है.