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राजस्थान में 25 से 28 अगस्त तक बंद रहेंगी 247 मंडियां, ये है कारण

प्रदेश में कल यानी 25 अगस्त (मंगलवार) से 28 अगस्त तक 200 से अधिक मंडियां बंद रहेंगी. इसको लेकर राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने आदेश भी जारी कर दिया है.

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25 से 28 अगस्त तक मंडी रहेगी बंद
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Published : Aug 24, 2020, 5:11 PM IST

जयपुर. केंद्र सरकार के एक अध्यादेश के विरोध में राजस्थान की 247 मंडियां अगले चार दिन बंद रहेंगी. राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं. साथ ही कहा है कि इसके बाद भी केंद्र सरकार अध्यादेश वापस नहीं लेती है तो कारोबारियों की ओर से उग्र आंदोलन किया जाएगा.

25 से 28 अगस्त तक मंडी रहेगी बंद

मामले को लेकर राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार महासंघ अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार के कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश का विरोध प्रदेशभर के मंडी कारोबारी कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि इस अध्यादेश के तहत यदि कोई व्यापारी मंडी में रहकर व्यापार करता है तो उसे लाइसेंस भी लेना होगा. साथ ही मंडी से जुड़े सभी टैक्स और कर भी अदा करने होंगे. जबकि अनाज मंडी के बाहर यदि कोई इसी तरह का व्यापार करता है तो उसे ना तो लाइसेंस लेने की जरूरत होगी और ना ही मंडी से जुड़े टैक्स देने होंगे.

यह भी पढ़ेंः दौसाः मंडी में व्यापार करने पर लगाए गए टैक्स के विरोध में व्यापारियों ने की हड़ताल, सौंपा ज्ञापन

राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार महासंघ का कहना है कि इस अध्यादेश के बाद देश की बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां मंडियों पर हावी हो जाएंगी. साथ ही मंडी में बैठा व्यापारी व्यापार नहीं कर सकेगा. इस अध्यादेश के विरोध में प्रदेश भर की 247 मंडिया 25 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक बंद रहेंगी. वहीं, महासंघ ने यह भी कहा है कि इस दौरान कोई भी कारोबारी मंडी से जुड़ा कोई भी टैक्स सरकार को अदा नहीं करेगा. इसके बाद राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार महासंघ की एक बैठक फिर से आयोजित की जाएगी, जिसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी.

जयपुर. केंद्र सरकार के एक अध्यादेश के विरोध में राजस्थान की 247 मंडियां अगले चार दिन बंद रहेंगी. राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं. साथ ही कहा है कि इसके बाद भी केंद्र सरकार अध्यादेश वापस नहीं लेती है तो कारोबारियों की ओर से उग्र आंदोलन किया जाएगा.

25 से 28 अगस्त तक मंडी रहेगी बंद

मामले को लेकर राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार महासंघ अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार के कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश का विरोध प्रदेशभर के मंडी कारोबारी कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि इस अध्यादेश के तहत यदि कोई व्यापारी मंडी में रहकर व्यापार करता है तो उसे लाइसेंस भी लेना होगा. साथ ही मंडी से जुड़े सभी टैक्स और कर भी अदा करने होंगे. जबकि अनाज मंडी के बाहर यदि कोई इसी तरह का व्यापार करता है तो उसे ना तो लाइसेंस लेने की जरूरत होगी और ना ही मंडी से जुड़े टैक्स देने होंगे.

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राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार महासंघ का कहना है कि इस अध्यादेश के बाद देश की बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां मंडियों पर हावी हो जाएंगी. साथ ही मंडी में बैठा व्यापारी व्यापार नहीं कर सकेगा. इस अध्यादेश के विरोध में प्रदेश भर की 247 मंडिया 25 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक बंद रहेंगी. वहीं, महासंघ ने यह भी कहा है कि इस दौरान कोई भी कारोबारी मंडी से जुड़ा कोई भी टैक्स सरकार को अदा नहीं करेगा. इसके बाद राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार महासंघ की एक बैठक फिर से आयोजित की जाएगी, जिसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी.

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