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नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले शिक्षक सहित पांच अभियुक्तों को सजा - पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत

जयपुर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने के दो अलग-अलग मामलों में दोषी शिक्षकों को सजा (2 Teacher sent to jail in molestation case) सुनाई. कोर्ट ने शिक्षक किशन प्रजापत और अजय कुमार को 5 साल की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोनों पर कुल 1 लाख 63 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

2 Teacher sent to jail in minor molestation case by POCSO special court
नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले शिक्षक सहित पांच अभियुक्तों को सजा
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Published : Sep 20, 2022, 8:59 PM IST

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने के दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए एक शिक्षक सहित पांच अभियुक्तों को सजा सुनाई (2 Teacher sent to jail in molestation case) है. अदालत ने अभियुक्त शिक्षक किशन प्रजापत और अभियुक्त अजय कुमार को पांच साल की सजा सुनाते हुए दोनों अभियुक्तों पर कुल एक लाख 63 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

इसी तरह अदालत ने दूसरे मामले में अभिषेक और अभियुक्त दिनेश को तीन साल की सजा और अभियुक्त अमर चंद को एक साल की सजा सुनाई है. अदालत ने इन तीनों अभियुक्तों पर 80000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त किशन प्रजापत पीड़िता की स्कूल का शिक्षक था. जिसका नैतिक कर्तव्य था कि वह पीड़िता की मदद करे, लेकिन उसने अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर पीड़िता के छेड़छाड़ की. वहीं आए दिन की छेड़छाड़ से तंग आकर पीड़िता को कीटनाशक दवा पीने के लिए मजबूर होना पड़ा.

पढ़ें: जयपुर में स्कूल में घुसकर 7 वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़, बच्ची चिल्लाते हुए पहुंची अध्यापकों के पास

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि वर्ष 2018 में पीड़िता सामोद के निजी स्कूल में पढ़ती थी. जहां किशन प्रजापत ने शिक्षक होने का अनुचित फायदा उठाकर उसे अभियुक्त अजय कुमार से मिलाया. इस दौरान नाबालिग पीड़िता को बहला फुसला कर उसके अश्लील फोटो खींच लिए और अजय ने पीड़िता को ब्लैकमेल कर दोस्ती करने का दबाव बनाया. इसमें अभियुक्त किशन व बाल अपचारी ने सहयोग किया. इसके बाद पीड़िता जब भी स्कूल जाती तो अभियुक्त उसे छेड़ते और अश्लील बातें करते.

पढ़ें: छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला को 9 साल के बेटे के सामने चलती ट्रेन से फेंका, मौत

वहीं स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद पीड़िता ने चौमू के कॉलेज में एडमिशन ले लिया. यहां भी अभियुक्त उससे सुनसान जगह मिलते और छेड़छाड़ करते और संबंध बनाने का दबाव डालते. इससे तंग आकर 25 अगस्त, 2019 को पीड़िता ने कीटनाशक दवाई पी ली. वहीं तीन दिन बाद होश में आने पर पीड़िता ने परिजनों को घटना की जानकारी दी. इस पर पीड़िता के पिता ने 3 सितंबर को सामोद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई.

पढ़ें: फर्जी नाम बदलकर युवती से छेड़छाड़ का मामला, पुलिस ने आरोपी को दबोचा...सामने आए चौंकाने वाले खुलासे

इसी तरह दूसरे मामले में अभियुक्त अभिषेक और दिनेश ने फागी थाना इलाके में 16 अप्रैल, 2019 को घर में घुसकर नाबालिग बहनों से छेड़छाड़ की. जब पीड़िताओं के भाई ने अभियुक्तों को रोकने का प्रयास किया तो अभियुक्तों ने उसके साथ मारपीट की और दिनेश ने अपने भाई अमर चंद सहित अन्य परिजनों को बुला लिया. इन्होंने भी आकर पीड़ित पक्ष के साथ मारपीट की. घटना को लेकर पीड़िताओं की मां ने 17 अप्रैल को फागी थाने में एफआईआर दर्ज कराई.

जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने के दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए एक शिक्षक सहित पांच अभियुक्तों को सजा सुनाई (2 Teacher sent to jail in molestation case) है. अदालत ने अभियुक्त शिक्षक किशन प्रजापत और अभियुक्त अजय कुमार को पांच साल की सजा सुनाते हुए दोनों अभियुक्तों पर कुल एक लाख 63 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

इसी तरह अदालत ने दूसरे मामले में अभिषेक और अभियुक्त दिनेश को तीन साल की सजा और अभियुक्त अमर चंद को एक साल की सजा सुनाई है. अदालत ने इन तीनों अभियुक्तों पर 80000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त किशन प्रजापत पीड़िता की स्कूल का शिक्षक था. जिसका नैतिक कर्तव्य था कि वह पीड़िता की मदद करे, लेकिन उसने अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर पीड़िता के छेड़छाड़ की. वहीं आए दिन की छेड़छाड़ से तंग आकर पीड़िता को कीटनाशक दवा पीने के लिए मजबूर होना पड़ा.

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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि वर्ष 2018 में पीड़िता सामोद के निजी स्कूल में पढ़ती थी. जहां किशन प्रजापत ने शिक्षक होने का अनुचित फायदा उठाकर उसे अभियुक्त अजय कुमार से मिलाया. इस दौरान नाबालिग पीड़िता को बहला फुसला कर उसके अश्लील फोटो खींच लिए और अजय ने पीड़िता को ब्लैकमेल कर दोस्ती करने का दबाव बनाया. इसमें अभियुक्त किशन व बाल अपचारी ने सहयोग किया. इसके बाद पीड़िता जब भी स्कूल जाती तो अभियुक्त उसे छेड़ते और अश्लील बातें करते.

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वहीं स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद पीड़िता ने चौमू के कॉलेज में एडमिशन ले लिया. यहां भी अभियुक्त उससे सुनसान जगह मिलते और छेड़छाड़ करते और संबंध बनाने का दबाव डालते. इससे तंग आकर 25 अगस्त, 2019 को पीड़िता ने कीटनाशक दवाई पी ली. वहीं तीन दिन बाद होश में आने पर पीड़िता ने परिजनों को घटना की जानकारी दी. इस पर पीड़िता के पिता ने 3 सितंबर को सामोद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई.

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इसी तरह दूसरे मामले में अभियुक्त अभिषेक और दिनेश ने फागी थाना इलाके में 16 अप्रैल, 2019 को घर में घुसकर नाबालिग बहनों से छेड़छाड़ की. जब पीड़िताओं के भाई ने अभियुक्तों को रोकने का प्रयास किया तो अभियुक्तों ने उसके साथ मारपीट की और दिनेश ने अपने भाई अमर चंद सहित अन्य परिजनों को बुला लिया. इन्होंने भी आकर पीड़ित पक्ष के साथ मारपीट की. घटना को लेकर पीड़िताओं की मां ने 17 अप्रैल को फागी थाने में एफआईआर दर्ज कराई.

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