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JDA स्वामित्व की 1 बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त...4 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल

जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए जेडीए स्वामित्व की करीब 1 बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया. इसके साथ ही निजी खातेदारी की करीब 4 बीघा जमीन पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनी पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई.

JDA action,  JDA Padampura Road Action
JDA स्वामित्व की 1 बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त
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Published : Apr 10, 2021, 9:06 PM IST

जयपुर. जेडीए की विजिलेंस टीम ने जोन 14 के क्षेत्राधिकार पदमपुरा रोड के पास एक बीघा सरकारी भूमि पर सीमेंट के पिलर लगाकर तारबंदी कर अतिक्रमण किया गया था. जिसे राजस्व और तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते ने ध्वस्त करते हुए जेडीए स्वामित्व की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया.

इसके साथ ही ग्राम वाटिका के पास स्थित कुमारिया वास रोड पर करीब 4 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी. यहां ग्रेवल सड़कें और प्लाटों के डिमार्केशन किए गए थे. जिसे जेसीबी की मदद से हटाया गया. साथ ही कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने और गैर कृषि उपयोग किए जाने के कारण संबंधित निजी खातेदारों के खिलाफ धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर, खातेदारी सरकार के नाम करने के संबंध में कार्रवाई के लिए जोन उपायुक्त को लिखा गया.

पढ़ें- SPECIAL : JDA के पुराने प्रोजेक्ट्स से बरसेगी 'लक्ष्मी'...नए प्रोजेक्ट्स को मिलेगा 'लाभ'

वहीं संबंधित खातेदार से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का नियमानुसार खर्चा वसूली, और अवैध कॉलोनी बसाने वाली सोसायटियों के विरुद्ध सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार को नियमानुसार कार्रवाई के लिए लिखा गया. ताकि अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को रोका जा सके. ये कार्रवाई प्रवर्तन अधिकारी जोन 14, जोन 8, जोन 11, स्थानीय थाना पुलिस, प्राधिकरण में उपलब्ध जाब्ते द्वारा संपादित की गई.

जयपुर. जेडीए की विजिलेंस टीम ने जोन 14 के क्षेत्राधिकार पदमपुरा रोड के पास एक बीघा सरकारी भूमि पर सीमेंट के पिलर लगाकर तारबंदी कर अतिक्रमण किया गया था. जिसे राजस्व और तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते ने ध्वस्त करते हुए जेडीए स्वामित्व की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया.

इसके साथ ही ग्राम वाटिका के पास स्थित कुमारिया वास रोड पर करीब 4 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी. यहां ग्रेवल सड़कें और प्लाटों के डिमार्केशन किए गए थे. जिसे जेसीबी की मदद से हटाया गया. साथ ही कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने और गैर कृषि उपयोग किए जाने के कारण संबंधित निजी खातेदारों के खिलाफ धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर, खातेदारी सरकार के नाम करने के संबंध में कार्रवाई के लिए जोन उपायुक्त को लिखा गया.

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वहीं संबंधित खातेदार से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का नियमानुसार खर्चा वसूली, और अवैध कॉलोनी बसाने वाली सोसायटियों के विरुद्ध सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार को नियमानुसार कार्रवाई के लिए लिखा गया. ताकि अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को रोका जा सके. ये कार्रवाई प्रवर्तन अधिकारी जोन 14, जोन 8, जोन 11, स्थानीय थाना पुलिस, प्राधिकरण में उपलब्ध जाब्ते द्वारा संपादित की गई.

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