जयपुर. राज्य सरकार ने 15 मई तक मुख्यालय पर उपस्थित होने की बाध्यता खत्म करते हुए आदेश जारी किए हैं. बीकानेर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि मुख्यालय से अन्यत्र निवासरत कार्मिकों के कोविड-19 के लिए 15 मई तक अपने मुख्यालय पर उपस्थित होकर कार्य ग्रहण करने की बाध्यता नहीं है.
शिक्षण सत्र 2019 के दौरान शिक्षण व्यवस्था में लगे शिक्षक आगामी आदेशों तक जहां कार्यरत हैं, वहीं रहेंगे. संस्था प्रधान उन्हें शिक्षण सत्र समाप्त होने पर उनके मूल पदस्थापन स्थान के लिए कार्यमुक्त नहीं करेंगे. शिक्षा निदेशालय के संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) का कार्यभार संभाल रही नूतन बाला कपिला ने सभी संयुक्त निदेशकों स्कूल शिक्षा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों और मुख्य ब्लॉक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है.
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बीकानेर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी करते हुए शिथिलन प्राप्त श्रेणियों में सम्मिलित कार्मिकों के अतिरिक्त कोविड-19 के लिए 15 मई तक अपने मुख्यालय पर उपस्थित होकर कार्यग्रहण करने की बाध्यता खत्म की है. जबकि कोविड-19 संबंधी ड्यूटी में लगाए जाने वाले कार्मिकों को मुख्यालय पर उपस्थित होकर ड्यूटी करनी है. वर्तमान में मुख्यालय से बाहर कार्मिकों में से मुख्यालय पर केवल उन्हीं कार्मिकों को उपस्थित होने की आवश्यकता है, जिनकी कोविड-19 में ड्यूटी लगाई जानी है. मुख्यालय पर ही निवासरत कार्मिक जिनकी ड्यूटी कोविड-19 में अब तक नहीं लगी है, वो मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे और कोविड-19 संबंधी ड्यूटी लगाए जाने पर ड्यूटी पर उपस्थित होंगे.
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बता दें कि लॉकडाउन के दौरान माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने मुख्यालय से बाहर रह रहे 54,000 से ज्यादा शिक्षकों को 15 मई तक मुख्यालय पर उपस्थित होने के निर्देश दिए थे. शिक्षकों के विरोध और ईटीवी भारत पर खबर प्रसारित होने के बाद पहले शिक्षा मंत्री ने ट्वीट बाध्यता खत्म करने की जानकारी दी और अब बीकानेर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने आदेश भी जारी कर दिए.