बीकानेर. कोरोना एडवाइजरी की अवहेलना करने वाले प्रतिष्ठानों को एक दिन के लिए सीज किया जाएगा. गुरुवार से जिले भर में यह कार्रवाई होगी. कलेक्टर नमित मेहता ने बुधवार को आयोजित बैठक में यह निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि कोरोना एडवाइजरी की शत-प्रतिशत पालना करवाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. जिले भर में इसे लेकर ठोस कार्रवाई हो. इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही सहन नहीं की जाएगी. मास्क नहीं लगाने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने वालों के खिलाफ चालान किए जाएं. प्रत्येक सक्षम अधिकारी औचक कार्रवाई करे.
एडवाइजरी की अवहेलना करने वाले प्रतिष्ठानों को एक दिन के लिए सीज किया जा सकता है. उन्होंने कहा, प्रत्येक उपखण्ड क्षेत्र में मैरिज पैलेस संचालकों के साथ बैठक की जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि शादी समारोह में 200 आदमियों की सीमा की अवहेलना न हो. ऐसा पाए जाने पर संबंधित मैरिज पैलेस को पूरे सीजन के लिए सीजिंग की कार्रवाई की जा सकेगी. कलेक्टर ने कहा, उपखण्ड क्षेत्रों में सैंपलिंग बढ़ाई जाए. प्रत्येक उपखण्ड क्षेत्र में प्रति महीने औसत पन्द्रह सौ सैंपल लिए जाएं. किसी क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर प्रॉपर कॉन्टेक्ट ट्रैसिंग हो. चार-पांच पॉजिटिव मामले पाए जाने की स्थिति में कन्टेन्टमेंट जोन बनाया जाए और बेरिकेड्स लगाकर सख्त कार्रवाई की जाए. उन्होंने चेक पोस्ट को मुस्तैद रखने के निर्देश दिए तथा कहा कि सड़क और रेल मार्ग से आने वाले लोगों की सतत ट्रेसिंग की जाए. दूसरे राज्यों से आने वाली बसों पर विशेष नजर रखी जाए.
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45 साल से अधिक आयु वाले लोग करवा सकेंगे वेक्सीनेशन
कलेक्टर ने कहा, गुरुवार से 45 साल और इससे अधिक आयु के सभी लोगों का वैक्सीनेशन करवाया जा सकेगा. इसके मद्देनजर प्रत्येक उपखण्ड क्षेत्र में विशेष कार्ययोजना बनाई जाए. इस आयु का कोई भी व्यक्ति वंचित न रहे, यह सुनिश्चित किया जाए. उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी तथा ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी इसकी नियमित समीक्षा करें. उन्होंने बताया, गुरुवार से डोर-टू-डोर सर्वे शुरू हो जाएगा. सर्वे कार्य की नियमित मॉनिटरिंग हो तथा इस कार्य में जुटे सभी कार्मिकों को मुस्तैद किया जाए. गुरुवार से प्रत्येक उपखण्ड क्षेत्र में कम से कम दो हजार लोगों का वैक्सीनेशन किया जाए. इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए तथा ढिलाई बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो. प्रत्येक क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों और स्वयंसेवी संस्थाओं से सम्पर्क करते हुए अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जाए. उन्होंने कहा, शीघ्र ही उप स्वास्थ्य केंद्रों सहित आवश्यकता के अनुसार दूरस्थ स्कूलों में भी वैक्सीनेशन कैंप लगाए जाएंगे. साथ ही प्रत्येक उपखण्ड क्षेत्र में कम से कम पांच-पांच ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. प्रत्येक उपखण्ड क्षेत्र के वैक्सीनेशन की नियमित समीक्षा की जाएगी तथा लक्ष्य की तुलना में कम उपलब्धि हासिल करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी.
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जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कहा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत 1 अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले विशेष पंजीकरण शिविरों का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों को मिले, यह सुनिश्चित किया जाए. यह सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना है. इसके तहत प्रत्येक परिवार को कैशलेस इलाज के लिए पांच लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा. उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लागू करने की बजट घोषणा की अनुपालना में 1 मई से चिरंजीवी योजना की शुरूआत की जा रही है. इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के 1 करोड़ 10 लाख परिवारों के साथ प्रदेश के समस्त विभागों में कार्यरत संविदाकर्मी एवं लघु और सीमांत कृषको को भी निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा. प्रदेश के अन्य परिवार हर साल 850 रुपए के प्रीमियम पर योजना से जुड़ सकेंगे.
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मेहता ने बताया कि योजना के तहत चिन्हित बीमारियों के लिए 50 हजार रुपये एवं गंभीर बीमारियों के लिए 4 लाख 50 हजार रुपए प्रतिवर्ष बीमा कवर मिलेगा. इसमें विभिन्न बीमारियों के 1 हजार 576 पैकेज शामिल किए गए हैं. योजना से जुड़े निजी और सरकारी अस्पतालों में लाभार्थी परिवार निःशुल्क उपचार ले सकते हैं. मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से पांच दिन पहले और डिस्चार्ज होने के पंद्रह दिनों का चिकित्सा खर्च निःशुल्क पैकेज में शामिल है.
योजना के तहत संविदा कार्मिकों, लघु एवं सीमांत कृषकों तथा अन्य श्रेणी के परिवारों को पंजीकरण करवाना जरूरी होगा. यह पंजीकरण 1 अप्रैल से प्रारम्भ होगा. इसके तहत लाभार्थी स्वयं आनलाइन अथवा ई-मित्र केन्द्र से पंजीयन करवा सकेंगे. इसके लिए 1 से 10 अप्रैल तक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो में पंजीकरण शिविर भी आयोजित किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों को पंजीयन करवाने की आवश्यकता नहीं है. पंजीकरण के लिए भामाशाह या जन आधार कार्ड या जन आधार कार्ड संख्या या जन आधार के रजिस्ट्रेशन की रसीद और आधार कार्ड आवश्यक है. आवेदन के लिए ई-मित्र को 20 रुपये तथा प्रीमियम जमा करवाने का शुल्क दस रुपये देय होगा. कलेक्टर ने कहा, प्रत्येक उपखण्ड क्षेत्र में शिविरों का निर्धारण कर लिया जाए तथा इनका व्यापक प्रचार-प्रसार हो. प्री-केम्प आयोजित किए जाएं. उपखण्ड अधिकारी इन शिविरों का नियमित जायजा लें. जिला मुख्यालय से भी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इनका औचक निरीक्षण किया जाएगा.
जिला और ब्लाॅक स्तर पर दल गठित
पंजीकरण कार्य की प्रभावी माॅनिटरिंग के लिए जिला और ब्लाॅक स्तरीय दलों का गठन किया जाएगा. जिला स्तर पर जिला कलेक्टर और ब्लाॅक स्तर पर संबंधित उपखण्ड अधिकारी इन दलों के प्रभारी होंगे. जिला स्तरीय दल में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त निदेशक को सम्मिलित किया गया है. वहीं ब्लाॅक स्तरीय दल में खण्ड विकास अधिकारी, खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी अथवा नगरीय निकाय आयुक्त तथा डीओआइटी के प्रोग्रामर को शामिल किया जाएगा.
इन स्थानों पर होंगे शिविर
ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्रों, स्कूल अथवा ई-मित्र केंद्रों पर शिविर आयोजित होंगे. इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में वार्ड वार शिविर आयोजित किए जाएंगे. संविदा कार्मिकों का पंजीयन करवाने की जिम्मेदारी सम्बंधित कार्यालय प्रभारी की होगी. इस दौरान अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) बलदेव राम धोजक, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश, जिला रसद अधिकारी यशवंत भाकर, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सँयुक्त निदेशक सत्येंद्र सिंह, आरसीएचओ डॉ. आर. के. गुप्ता, जिला महामारी विशेषज्ञ नीलम प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे.