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गैर अभावग्रस्त और अभावग्रस्त जिलों की गैर अभावग्रस्त तहसीलों में खुलेंगे चारा डिपो-गोविंद राम मेघवाल - अभावग्रस्त तहसीलों में खुलेंगे चारा डिपो

आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री गोविंद मेघवाल शनिवार को बीकानेर के दौरे पर खाजूवाला पंचायत समिति में लोगों से मुलाकात की. इस दौरान आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि राज्य के गैर अभाव ग्रस्त और अभावग्रस्त जिलों की गैर अभावग्रस्त तहसीलों में चारा डिपो (Fodder depot opening in several districts of Rajasthan) खुलेंगे.

Fodder depot opening in several districts of Rajasthan
गैर अभावग्रस्त और अभावग्रस्त जिलों की गैर अभावग्रस्त तहसीलों में खुलेंगे चारा डिपो-गोविंद राम मेघवाल
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Published : May 21, 2022, 7:43 PM IST

बीकानेर. राज्य सरकार ने 23 गैर अभावग्रस्त जिलों तथा 10 अभावग्रस्त जिलों की गैर अभावग्रस्त तहसीलों में चारा डिपो खोलने की अनुमति प्रदान की है. इसके लिए राज्य के सभी जिलों को 10-10 लाख रुपए का अग्रिम भुगतान किया जाएगा. आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने शनिवार को बताया कि वर्तमान में चारे के दाम गत वर्ष की तुलना में अधिक हैं. इस कारण गौशालाओं में संधारित गोवंश के लिए चारा और पशु आहार खरीदने में गौशाला प्रबंधकों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा (Fodder scarcity in Rajasthan) है. इन परिस्थितियों के मद्देनजर आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा अभावग्रस्त घोषित नहीं किए गए 23 जिलों में भी गोवंश के लिए चारा डिपो खोलने की अनुमति प्रदान की गई (Fodder depot opening in several districts of Rajasthan) है.

साथ ही 10 अभावग्रस्त जिलों की गैर अभावग्रस्त तहसीलों में भी चारा डिपो खोले जा सकेंगे. इसके लिए जिलों को 10-10 लाख रुपए अग्रिम भुगतान गोपालन विभाग की ओर से किया जाएगा. उन्होंने बताया कि गोपालन विभाग को सभी जिलों के जिला कलक्टरों को आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा खरीफ संवत 2078 में सूखाग्रस्त गांवों में चारा डिपो संचालन के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. आपदा प्रबंधन मंत्री ने बताया कि गौशालाओं में संधारित गोवंश के लिए चारा और पशु आहार खरीदने में गौशाला प्रबंधकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए पशु चारा के तहत साइलेज खरीदने की अनुमति दी गई थी.

पढ़ें: Fodder Crisis in Rajasthan: तीन गुने दाम पर बिक रहा चारा, पशुओं को धान पुआल खिलाने को मजबूर किसान...

इसी निरंतरता में, जिन गौशालाओं में 500 से अधिक गोवंश संधारित हैं, उनमें 5 प्रतिशत पशु चारा में साइलेज क्रय करना जरूरी किया गया है. यह साइलेज आइएसओ प्रमाणित होना आवश्यक होगा. उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग ने चूरू, बाड़मेर, बीकानेर, जालोर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, जोधपुर, नागौर और डूंगरपुर को अभावग्रस्त जिला घोषित किया है. मेघवाल ने शनिवार को पंचायत समिति खाजूवाला के गेस्ट हाउस में आमजन की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए.

पढ़ें: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, 7 जिलों के 3 हजार 704 गांव अभावग्रस्त घोषित, किसानों को मिलेगी आर्थिक सहायता

आपदा प्रबंधन मंत्री ने कहा कि आमजन की समस्याओं को सुनने और इनके समयबद्ध निस्तारण के लिए राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की है. इसके तहत ग्राम पंचायत, उपखंड तथा जिला स्तर पर जन सुनवाई होगी. अधिकारी इसके अनुसार आमजन से रूबरू होते हुए इनकी समस्याओं का समय पर निस्तारण सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि इस दौरान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी पात्र लोगों तक पहुंचाई जाए.

बीकानेर. राज्य सरकार ने 23 गैर अभावग्रस्त जिलों तथा 10 अभावग्रस्त जिलों की गैर अभावग्रस्त तहसीलों में चारा डिपो खोलने की अनुमति प्रदान की है. इसके लिए राज्य के सभी जिलों को 10-10 लाख रुपए का अग्रिम भुगतान किया जाएगा. आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने शनिवार को बताया कि वर्तमान में चारे के दाम गत वर्ष की तुलना में अधिक हैं. इस कारण गौशालाओं में संधारित गोवंश के लिए चारा और पशु आहार खरीदने में गौशाला प्रबंधकों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा (Fodder scarcity in Rajasthan) है. इन परिस्थितियों के मद्देनजर आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा अभावग्रस्त घोषित नहीं किए गए 23 जिलों में भी गोवंश के लिए चारा डिपो खोलने की अनुमति प्रदान की गई (Fodder depot opening in several districts of Rajasthan) है.

साथ ही 10 अभावग्रस्त जिलों की गैर अभावग्रस्त तहसीलों में भी चारा डिपो खोले जा सकेंगे. इसके लिए जिलों को 10-10 लाख रुपए अग्रिम भुगतान गोपालन विभाग की ओर से किया जाएगा. उन्होंने बताया कि गोपालन विभाग को सभी जिलों के जिला कलक्टरों को आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा खरीफ संवत 2078 में सूखाग्रस्त गांवों में चारा डिपो संचालन के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. आपदा प्रबंधन मंत्री ने बताया कि गौशालाओं में संधारित गोवंश के लिए चारा और पशु आहार खरीदने में गौशाला प्रबंधकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए पशु चारा के तहत साइलेज खरीदने की अनुमति दी गई थी.

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इसी निरंतरता में, जिन गौशालाओं में 500 से अधिक गोवंश संधारित हैं, उनमें 5 प्रतिशत पशु चारा में साइलेज क्रय करना जरूरी किया गया है. यह साइलेज आइएसओ प्रमाणित होना आवश्यक होगा. उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग ने चूरू, बाड़मेर, बीकानेर, जालोर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, जोधपुर, नागौर और डूंगरपुर को अभावग्रस्त जिला घोषित किया है. मेघवाल ने शनिवार को पंचायत समिति खाजूवाला के गेस्ट हाउस में आमजन की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए.

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आपदा प्रबंधन मंत्री ने कहा कि आमजन की समस्याओं को सुनने और इनके समयबद्ध निस्तारण के लिए राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की है. इसके तहत ग्राम पंचायत, उपखंड तथा जिला स्तर पर जन सुनवाई होगी. अधिकारी इसके अनुसार आमजन से रूबरू होते हुए इनकी समस्याओं का समय पर निस्तारण सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि इस दौरान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी पात्र लोगों तक पहुंचाई जाए.

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