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Bhilwara : NDPC कोर्ट ने दो तस्करों को सुनाई 10 साल की सजा, 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया

भीलवाड़ा की एनडीपीएस कोर्ट ने 4 साल पुराने तस्करी के मामले में सजा (Bhilwara NDPS court sentenced for smuggling) सुनाते हुए दो तस्करों को दस-दस साल कारावास और 1-1 लाख रुपये जुर्माना लगाया है.

NDPS court sentenced two smugglers
NDPS court sentenced two smugglers
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Published : Feb 9, 2022, 7:08 PM IST

भीलवाड़ा. जिले की एनडीपीएस (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) कोर्ट ने 4 साल पुराने तस्करी के एक मामले में दो तस्करों को दस-दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 1-1 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अभियोजन पक्ष कि ओर से मामले में 11 गवाह और 93 दस्तावेज पेश कर तस्करों पर लगे आरोप सिद्ध किए हैं.

विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाशचंद्र चौधरी ने कहा कि तत्कालीन हमीरगढ़ थाना प्रभारी सुगन सिंह ने 21 जनवरी 2019 को चित्तौडगढ़ हाइवे पर स्वरुपगंज में नाकाबंदी की. इस दौरान चित्तौडगढ़ की ओर से आई एक स्विफ्ट कार को पुलिस ने रुकवाने के लिए चालक को इशारा किया. चालक कार को रोकने के बजाय रेलवे फाटक की ओर गलत दिशा में ले और भागने का प्रयास करने लगा जिस पर पुलिस ने पीछा कर स्वरुपगंज चौकी के सामने कार को रुकवा लिया.

यह भी पढ़ें- Drug Smuggling in Chittorgarh : कांच की आड़ में कर रहे थे तस्करी, 40 लाख का अफीम और डोडा चुरा जब्त...2 गिरफ्तार

कार में दो लोग सवार थे. पूछताछ में चालक ने खुद को कानासर जौधपुर निवासी अशोक विश्नौई और उसके साथ बैठे व्यक्ति ने मांगीलाल विश्नौई बताया. पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें 6 कट्टों में भरा 60 किलो डोडाचूरा मिला. पुलिस ने कार सहित बरामद हुआ डोडाचूरा जब्त कर दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया.

यह भी पढ़ें- Chittorgarh new SP priorities: चित्तौड़गढ़ से तस्करों के रूट रोकना होगी प्राथमिकताः एसपी

पुलिस ने मामले की तफ्तीश के बाद तस्करों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की. जिसके बाद अभियोजन पक्ष कि ओर से 11 गवाह और 93 दस्तावेज पेश कर तस्करों पर लगे आरोप सिद्ध किये. न्यायालय में बुधवार को सुनवाई पूरी होने पर दोनों तस्करों को 10 -10 साल के कठोर कारावास की सजा (Bhilwara NDPS court sentenced for smuggling) और 1-1 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया.

भीलवाड़ा. जिले की एनडीपीएस (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) कोर्ट ने 4 साल पुराने तस्करी के एक मामले में दो तस्करों को दस-दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 1-1 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अभियोजन पक्ष कि ओर से मामले में 11 गवाह और 93 दस्तावेज पेश कर तस्करों पर लगे आरोप सिद्ध किए हैं.

विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाशचंद्र चौधरी ने कहा कि तत्कालीन हमीरगढ़ थाना प्रभारी सुगन सिंह ने 21 जनवरी 2019 को चित्तौडगढ़ हाइवे पर स्वरुपगंज में नाकाबंदी की. इस दौरान चित्तौडगढ़ की ओर से आई एक स्विफ्ट कार को पुलिस ने रुकवाने के लिए चालक को इशारा किया. चालक कार को रोकने के बजाय रेलवे फाटक की ओर गलत दिशा में ले और भागने का प्रयास करने लगा जिस पर पुलिस ने पीछा कर स्वरुपगंज चौकी के सामने कार को रुकवा लिया.

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पुलिस ने मामले की तफ्तीश के बाद तस्करों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की. जिसके बाद अभियोजन पक्ष कि ओर से 11 गवाह और 93 दस्तावेज पेश कर तस्करों पर लगे आरोप सिद्ध किये. न्यायालय में बुधवार को सुनवाई पूरी होने पर दोनों तस्करों को 10 -10 साल के कठोर कारावास की सजा (Bhilwara NDPS court sentenced for smuggling) और 1-1 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया.

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