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Husband killed her wife in Bhilwara: पत्नी की निर्मम हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा

पत्नी की चाकू के वार से हत्या करने वाले आरोपी पति को भीलवाड़ा की एडीजे कोर्ट 2 ने ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई (husband who Killed her wife sentenced to life imprisonment) है. मंंगलवार को एडीजे कोर्ट 2 ने दोषी पति पर 13 हजार 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया.

husband who Killed her wife sentenced to life imprisonment
पत्नी की निर्मम हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा
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Published : Apr 12, 2022, 4:24 PM IST

भीलवाड़ा. जिले की एडीजे कोर्ट 2 ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए पत्नी की निर्मम हत्या के आरोपी पति को सजा सुनाई (Man sentenced to life imprisonment for murder of wife) है. न्यायाधीश गोपाल लाल सैनी ने फैसला सुनाते हुए हत्या के आरोपी किशन लाल उर्फ कन्हैयालाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 13 हजार 500 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया.

अपर लोक अभियोजक गिरीश कौशिक ने कहा कि हत्या की यह वारदात 17 नवंबर, 2017 को शहर के मालोला रोड गायत्री नगर में हुई थी. हमले में घायल मंजू ने जिला अस्पताल में उपचार के दौरान प्रताप नगर पुलिस को बयान दिये थे कि वह अपनी छोटी बहन चंदा (पत्नी किशन) के साथ मकान में चारा जमा रही थी. इसी दौरान चंदा का पति किशन मकान में आया और अपनी पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. उसके गर्दन, पेट व अन्य जगह पर चाकू मारे. जिससे वह नीचे गिर गई. मंजू बचाव में आई तो आरोपित ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई.

पढ़ें: Ward Lady murder case: भीलवाड़ा के बहुचर्चित वार्ड लेडी हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास, 35 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया

मंजू ने बताया कि उसकी बहन चंदा का पहले से पति किशन से विवाद चल रहा था. पुलिस ने मंजू की रिपोर्ट पर हत्या व जानलेवा सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच की. पुलिस ने आरोपित पति को गिरफ्तार कर तफ्तीश की. इसके बाद न्यायालय में चार्जशीट पेश की. इस मामले में न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर आरोपित किशन उर्फ कन्हैया को आजीवन कारावास और 13 हजार 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. अभियोजन पक्ष ने 20 गवाह और 45 दस्तावेज पेश कर आरोपित पर लगे आरोप सिद्ध किए.

भीलवाड़ा. जिले की एडीजे कोर्ट 2 ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए पत्नी की निर्मम हत्या के आरोपी पति को सजा सुनाई (Man sentenced to life imprisonment for murder of wife) है. न्यायाधीश गोपाल लाल सैनी ने फैसला सुनाते हुए हत्या के आरोपी किशन लाल उर्फ कन्हैयालाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 13 हजार 500 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया.

अपर लोक अभियोजक गिरीश कौशिक ने कहा कि हत्या की यह वारदात 17 नवंबर, 2017 को शहर के मालोला रोड गायत्री नगर में हुई थी. हमले में घायल मंजू ने जिला अस्पताल में उपचार के दौरान प्रताप नगर पुलिस को बयान दिये थे कि वह अपनी छोटी बहन चंदा (पत्नी किशन) के साथ मकान में चारा जमा रही थी. इसी दौरान चंदा का पति किशन मकान में आया और अपनी पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. उसके गर्दन, पेट व अन्य जगह पर चाकू मारे. जिससे वह नीचे गिर गई. मंजू बचाव में आई तो आरोपित ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई.

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मंजू ने बताया कि उसकी बहन चंदा का पहले से पति किशन से विवाद चल रहा था. पुलिस ने मंजू की रिपोर्ट पर हत्या व जानलेवा सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच की. पुलिस ने आरोपित पति को गिरफ्तार कर तफ्तीश की. इसके बाद न्यायालय में चार्जशीट पेश की. इस मामले में न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर आरोपित किशन उर्फ कन्हैया को आजीवन कारावास और 13 हजार 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. अभियोजन पक्ष ने 20 गवाह और 45 दस्तावेज पेश कर आरोपित पर लगे आरोप सिद्ध किए.

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