भीलवाड़ा. जिले की एडीजे कोर्ट 2 ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए पत्नी की निर्मम हत्या के आरोपी पति को सजा सुनाई (Man sentenced to life imprisonment for murder of wife) है. न्यायाधीश गोपाल लाल सैनी ने फैसला सुनाते हुए हत्या के आरोपी किशन लाल उर्फ कन्हैयालाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 13 हजार 500 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया.
अपर लोक अभियोजक गिरीश कौशिक ने कहा कि हत्या की यह वारदात 17 नवंबर, 2017 को शहर के मालोला रोड गायत्री नगर में हुई थी. हमले में घायल मंजू ने जिला अस्पताल में उपचार के दौरान प्रताप नगर पुलिस को बयान दिये थे कि वह अपनी छोटी बहन चंदा (पत्नी किशन) के साथ मकान में चारा जमा रही थी. इसी दौरान चंदा का पति किशन मकान में आया और अपनी पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. उसके गर्दन, पेट व अन्य जगह पर चाकू मारे. जिससे वह नीचे गिर गई. मंजू बचाव में आई तो आरोपित ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई.
मंजू ने बताया कि उसकी बहन चंदा का पहले से पति किशन से विवाद चल रहा था. पुलिस ने मंजू की रिपोर्ट पर हत्या व जानलेवा सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच की. पुलिस ने आरोपित पति को गिरफ्तार कर तफ्तीश की. इसके बाद न्यायालय में चार्जशीट पेश की. इस मामले में न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर आरोपित किशन उर्फ कन्हैया को आजीवन कारावास और 13 हजार 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. अभियोजन पक्ष ने 20 गवाह और 45 दस्तावेज पेश कर आरोपित पर लगे आरोप सिद्ध किए.