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Bhilwara NDPS Court: एनडीपीएस कोर्ट ने पंजाब के तीन तस्करों को सुनाई 15-15 साल कैद की सजा, लगाया जुर्माना

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Published : Apr 21, 2022, 4:38 PM IST

भीलवाड़ा की एनडीपीएस कोर्ट ने गुरुवार को मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में ​गिरफ्तार तीन तस्करों को 15-15 साल कैद की सजा (NDPS court sentenced 3 smugglers to 15 years prison each) सुनाई. साथ ही 2-2 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया. तीनों को पुलिस ने अवैध मदाक पदार्थ की बड़ी मात्रा और नकदी के साथ 10 जून, 2017 को गिरफ्तार किया गया था.

NDPS court sentenced 3 smugglers to 15 years prison each
एनडीपीएस कोर्ट ने पंजाब के तीन तस्करों को सुनाई 15-15 साल कैद की सजा, लगाया जुर्माना

भीलवाड़ा. एनडीपीएस कोर्ट ने गुरुवार को अवैध मादक पदार्थ तस्करी के मामले में 2 भाइयों सहित तीन तस्करों को 15-15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई (NDPS court sentenced 3 smugglers to 15 years prison each) है. वहीं कोर्ट ने दोषियों को 2-2 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया है.

विशिष्ठ लोक अभियोजक कैलाश चौधरी ने बताया कि 10 जून, 2017 को तत्कालीन बीगोद थाना प्रभारी महावीरप्रसाद मीणा ने मुखबिर की सूचना पर भवानीपुरा के बाहर एक थार जीप की तलाशी ली. पुलिस ने जीप में लगी ट्रॉली की तलाशी ली, तो उसमें तीन ट्यूबों में 20 किलो 500 ग्राम अफीम व 7 लाख 90 हजार रुपए की नकदी मिली. पुलिस ने नकदी व अफीम जब्त कर तीन तस्करों बलजीत सिंह, जगजीत सिंह व इकबाल जीत सिंह को गिरफ्तार किया. इनके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपितों पर लगे आरोप सिद्ध करने के लिए न्यायालय में 8 गवाह और 115 दस्तावेज पेश किए. जिसके बाद न्यायाधीश बृजमाधुरी शर्मा ने फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों को 15-15 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई. साथ ही 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.

भीलवाड़ा. एनडीपीएस कोर्ट ने गुरुवार को अवैध मादक पदार्थ तस्करी के मामले में 2 भाइयों सहित तीन तस्करों को 15-15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई (NDPS court sentenced 3 smugglers to 15 years prison each) है. वहीं कोर्ट ने दोषियों को 2-2 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया है.

विशिष्ठ लोक अभियोजक कैलाश चौधरी ने बताया कि 10 जून, 2017 को तत्कालीन बीगोद थाना प्रभारी महावीरप्रसाद मीणा ने मुखबिर की सूचना पर भवानीपुरा के बाहर एक थार जीप की तलाशी ली. पुलिस ने जीप में लगी ट्रॉली की तलाशी ली, तो उसमें तीन ट्यूबों में 20 किलो 500 ग्राम अफीम व 7 लाख 90 हजार रुपए की नकदी मिली. पुलिस ने नकदी व अफीम जब्त कर तीन तस्करों बलजीत सिंह, जगजीत सिंह व इकबाल जीत सिंह को गिरफ्तार किया. इनके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपितों पर लगे आरोप सिद्ध करने के लिए न्यायालय में 8 गवाह और 115 दस्तावेज पेश किए. जिसके बाद न्यायाधीश बृजमाधुरी शर्मा ने फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों को 15-15 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई. साथ ही 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.

पढ़ें: कोटा में दो स्मैक तस्करों को 5-5 साल की सजा

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