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भीलवाड़ा : नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल का कारावास

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Published : Feb 18, 2020, 4:55 PM IST

Updated : Feb 18, 2020, 5:26 PM IST

भीलवाड़ा की पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 ने नाबालिग का अपहरण कर और दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

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दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

भीलवाड़ा. जिले में 7 महिने पहले नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामला सामने आया था. मामले में जिले की पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

दरअसल, मांडलगढ़ थाना क्षेत्र में शौच करने जा रही नाबालिग का अपहरण कर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. जिसकी रिपोर्ट पीड़िता के भाई ने थाने में दर्ज करवाई थी.

यह भी पढे़ं- सोने की नकली मूर्ति के जरिए ठगी करने वाले 4 गिरफ्तार, ठगे थे साढ़े 11 लाख

विशेष लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने बताया, कि 12 जुलाई 2019 को मांडलगढ़ थाने में नाबालिग के भाई ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, कि दिनेश रेगर ने उसकी बहन का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया है. इस पर मांडलगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी दिनेश रेगर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया. जिस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने दिनेश रेगर को 20 गवाह और 32 दस्तावेज के आधार पर दोषी माना है. आरोपी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.

भीलवाड़ा. जिले में 7 महिने पहले नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामला सामने आया था. मामले में जिले की पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

दरअसल, मांडलगढ़ थाना क्षेत्र में शौच करने जा रही नाबालिग का अपहरण कर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. जिसकी रिपोर्ट पीड़िता के भाई ने थाने में दर्ज करवाई थी.

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विशेष लोक अभियोजक श्रुति शर्मा ने बताया, कि 12 जुलाई 2019 को मांडलगढ़ थाने में नाबालिग के भाई ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, कि दिनेश रेगर ने उसकी बहन का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया है. इस पर मांडलगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी दिनेश रेगर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया. जिस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने दिनेश रेगर को 20 गवाह और 32 दस्तावेज के आधार पर दोषी माना है. आरोपी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.

Last Updated : Feb 18, 2020, 5:26 PM IST
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