अलवर. कोविड संक्रमण को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी कोविड गाइडलाइन में जरूरी सेवाओं को खोलने की अनुमति है. वहीं दूसरी ओर अन्य सेवाओं को समय अनुसार खोलने की अनुमति दी गई है. अलवर में सोम, बुध और शुक्रवार को किराना व्यवसाई को निर्धारित समय की छूट के साथ व्यवसाय करने की अनुमति है.
वहीं ईमित्र संचालकों को जरूरी सेवाओं में शामिल कर उन्हें पूर्ण रूप से दुकान खोलने की अनुमति है. लेकिन आज अलवर शहर के पंचवटी इलाके में दो ई मित्र संचालकों की ओर से ई-मित्र की आड़ में अन्य किराना और स्टेशनरी का व्यवसाय किया जा रहा था. जिसके चलते नगर परिषद और एंटी कोरोना की टीमों ने दोनों ईमित्र संचालकों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई करते हुए आगामी 25 तारीख तक के लिए सीज कर दिया है.
नगर परिषद आयुक्त सोहन सिंह नरूका और कोतवाली थाना अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि 24 मई तक राज्य सरकार की ओर से सख्त लॉकडाउन प्रदेश में किया गया है और आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी बाजारों की दुकानों को बंद किया गया है. जिससे संक्रमण की रफ्तार को रोका जा सके.
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इसी के तहत अलवर नगर परिषद की टीम और जिला प्रशासन की जॉइंट एक्शन टीम की ओर से लगातार कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों की दुकानों को प्रतिदिन सीज किया जा रहा है. इसी के तहत राज्य सरकार की कोरोना गाइड लाइन के अनुसार ई मित्र को जरूरी सेवाओं में रखा गया है. लेकिन अलवर शहर के पंचवटी में स्थित ई-मित्र की आड़ में स्टेशनरी और अन्य किराना के सामान का क्रय विक्रय किया जा रहा था. इस पर प्रशासन व नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची व दोनों ही ई मित्र दुकानों पर जुर्माना कर आगामी 25 मई तक के लिए सीज कर दिया गया है.