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अलवर : लॉकडाउन के पहले ही दिन दिखी पुलिस की सख्ती, दुकानें की सीज, काटे चालान

कोरोना की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई सुबह 5 बजे तक रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत संपूर्ण लॉकडाउन लगाया हुआ है. इसी क्रम में अलवर शहर में मुख्य चौराहों, नाकों और मुख्य बाजारों पर पुलिस बल तैनात है.

lockdown impose in alwar
अलवर में लगा लॉकडाउन
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Published : May 11, 2021, 12:58 AM IST

अलवर. प्रदेश सहित अलवर में कोरोना वायरस लगातार अपना कहर बरपा रहा है. कोरोना की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई सुबह 5 बजे तक रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत संपूर्ण लॉकडाउन लगाया हुआ है. इसी क्रम में अलवर शहर में मुख्य चौराहों, नाकों और मुख्य बाजारों पर पुलिस बल तैनात है. पुलिसकर्मी लॉकडाउन क्षेत्र में आने-जाने वाले लोगों को पास होने के बाद ही आने-जाने की इजाजत दे रही है. बेवजह घूमने वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं.

बाजार में कुछ दुकानदार किराने की आड़ में दुकान खोल रहे हैं. इस सूचना पर जिला प्रशासन की टीम सोमवार को भटियारा की गली पहुंची, जहां एक पन्नी की दुकान और डिस्पोजल की दुकान खोल कर दुकानदार सामान बेचते हुए दिखाई दिया. इस पर जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों दुकानों को 72 घंटे के लिए सीज कर दिया.

पढ़ें- कोटा: रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन की सख्ती से पालना कराने के लिए पुलिस ने दिखाई सख्ती, काटे वाहनों के चालान

शहर में हर चौराहे और नाके पर बैरिकेट्स लगाकर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है. शहर में लॉकडाउन के दौरान सुबह 7 बजे से 11 बजे तक आवश्यक खाद्य सामग्री की दुकानें राशन, दूध की दुकान खुलेगी. इसके अलावा मेडिकल की दुकान भी खुली रहेगी. अति आवश्यक सामान की दुकानें खुली रहेंगी और अति आवश्यक दुकानों के अलावा सभी दुकानों को बंद किया गया है. इसके बावजूद दुपहिया वाहनों से काफी लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं. पुलिस भी बाजारों में आने जाने वालों से पूछताछ कर रही है. कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन मिलने पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है.

ग्रामीण सीओ योगेश ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण 10 मई सुबह 5 बजे से राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है. सुबह 11 बजे के बाद अनावश्यक रूप से घूमते हुए लोगों पर पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा रही है और चालान भी काटे जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि अनावश्यक घूमने वालों से समझाइश भी की जा रही है कि घरों में रहे और घरों से बाहर निकले तो मास्क लगाकर काम से ही निकले, नहीं तो घर पर ही सुरक्षित रहें. उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाने के लिए सरकार के द्वारा अनुमति दी गई है. इसलिए वैक्सीन लगवाने का जिसका नंबर है, वो वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन दिखाकर जा सकता है.

अलवर. प्रदेश सहित अलवर में कोरोना वायरस लगातार अपना कहर बरपा रहा है. कोरोना की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई सुबह 5 बजे तक रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत संपूर्ण लॉकडाउन लगाया हुआ है. इसी क्रम में अलवर शहर में मुख्य चौराहों, नाकों और मुख्य बाजारों पर पुलिस बल तैनात है. पुलिसकर्मी लॉकडाउन क्षेत्र में आने-जाने वाले लोगों को पास होने के बाद ही आने-जाने की इजाजत दे रही है. बेवजह घूमने वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं.

बाजार में कुछ दुकानदार किराने की आड़ में दुकान खोल रहे हैं. इस सूचना पर जिला प्रशासन की टीम सोमवार को भटियारा की गली पहुंची, जहां एक पन्नी की दुकान और डिस्पोजल की दुकान खोल कर दुकानदार सामान बेचते हुए दिखाई दिया. इस पर जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों दुकानों को 72 घंटे के लिए सीज कर दिया.

पढ़ें- कोटा: रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन की सख्ती से पालना कराने के लिए पुलिस ने दिखाई सख्ती, काटे वाहनों के चालान

शहर में हर चौराहे और नाके पर बैरिकेट्स लगाकर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है. शहर में लॉकडाउन के दौरान सुबह 7 बजे से 11 बजे तक आवश्यक खाद्य सामग्री की दुकानें राशन, दूध की दुकान खुलेगी. इसके अलावा मेडिकल की दुकान भी खुली रहेगी. अति आवश्यक सामान की दुकानें खुली रहेंगी और अति आवश्यक दुकानों के अलावा सभी दुकानों को बंद किया गया है. इसके बावजूद दुपहिया वाहनों से काफी लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं. पुलिस भी बाजारों में आने जाने वालों से पूछताछ कर रही है. कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन मिलने पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है.

ग्रामीण सीओ योगेश ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण 10 मई सुबह 5 बजे से राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है. सुबह 11 बजे के बाद अनावश्यक रूप से घूमते हुए लोगों पर पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा रही है और चालान भी काटे जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि अनावश्यक घूमने वालों से समझाइश भी की जा रही है कि घरों में रहे और घरों से बाहर निकले तो मास्क लगाकर काम से ही निकले, नहीं तो घर पर ही सुरक्षित रहें. उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाने के लिए सरकार के द्वारा अनुमति दी गई है. इसलिए वैक्सीन लगवाने का जिसका नंबर है, वो वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन दिखाकर जा सकता है.

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