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राजस्थान पुलिस ने चार्जशीट में पहलू खान को बताया गो तस्कर, जानें पूरा मामला - गो तस्करी मामला

अलवर के बहरोड़ में दो साल पुराने मॉब लिंचिंग मामले में पुलिस ने मृतक पहलू खान के खिलाफ शनिवार को चार्जशीट दाखिल की है. चार्जशीट में पहलू खान को गो तस्कर बताया गया है. पहलू, उसके बेटों इरशाद और आरिफ को राजस्थान गोजातीय पशु अधिनियम 1995 के तहत आरोपी बनाया गया है. बता दें कि अप्रैल 2017 भीड़ ने गो तस्करी के शक में पहलू खान को पीटा था. बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी.

राजस्थान पुलिस ने चार्जशीट में पहलू खान को बताया गो तस्कर
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Published : Jun 29, 2019, 6:19 PM IST

Updated : Jun 29, 2019, 8:36 PM IST

बहरोड़ (अलवर). गोतस्कर पहलू खां मामले में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है. चार्जशीट में पुलिस ने माना है कि मृतक पहलू खां और उसके दो बेटे आरिफ व इरशाद और पिकअप चालक खान मोहम्मद निवाशी जयसिंहपूरा थाना नूंह मेवात के रहने वाले हैं. ये सभी लोग जयपुर से गोतस्करी कर गायों को मेवात ले जा रहे थे.

क्या है पूरा मामला..पढ़िए
पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताते है कि 1 अप्रेल 2017 को दो पिकअप गाड़ी जयपुर से दिल्ली की ओर जा रही थी. जिस पर सूचना मिली की जयपुर की ओर दो पिकअप गाड़ियों में गोतस्करी कर गायों को ले जाया रहा है. जिस पर बहरोड़ औद्योगिक क्षेत्र के पास दोनों गाड़ियों को रुकवाकर भारी संख्या में लोगों की भीड़ इक्कठी पाई गई. जिसमें गो तस्करों की पिटाई कर घायल कर दिया था. मौके पर पहुंची बहरोड़ पुलिस ने सभी घायलों को बहरोड़ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया था. जिसमें इलाज के दौरान दो दिन बाद पहलू खां की मौत हो गई थी. घटना के बाद सभी गायों को दहमी गौशाला में भेज दिया गया था.

राजस्थान पुलिस ने चार्जशीट में पहलू खान को बताया गो तस्कर

पहलू खां के बेटों ने पुलिस को दी ये जानकारी
इस मामले में पहलू खां के बेटों ने पुलिस को बताया था कि गायों की जयपुर के हटवाड़े से घर के लिए दूध पीने के लिए लाए है. पुलिस ने जब जयपुर हटवाड़े से इस मामले के बारे में जानकारी ली तो वहां से कोई गाय नहीं खरीदी गई. साथ ही राज्य से बाहर जाने की अनुमति जयपुर नगर निगम के द्वारा नहीं दी जाने की भी बात सामने आई.

पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की
चार्जशीट में पुलिस ने इरसाद पुत्र पहलू खां, आरिफ पुत्र पहलू खां निवासी जयसिंहपुरा जिला नूंह मेवात के खिलाफ अपराध धारा 5, 8, 9 RBA एक्ट व मुल्जिम खान मोहम्मद पुत्र अहमद खां निवाशी जयसिंहपुरा जिला नूंह मेवात हरियाणा के अपराध धारा 6 RBA एक्ट में मुल्जिम उच्च न्यायालय राजस्थान के आदेशानुसार जमानत पर बाहर है. वहीं दूसरी ओर वकील हुकमचंद ने बताया कि गोतस्कर पहलू कांड में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी हैं. जिसमे मृतक पहलू खां के दोनों बेटों आरिफ और इरसाद सहित पिकअप चालक खान मोहम्मद को गोतस्कर कर जयपुर से हरियाणा के मेवात सभी गायों को ले जा रहे थे. लेकिन कोर्ट से जमानत लेने के बाद आज तक तीनों आरोपी न्यायालय में पेश नहीं हुए है.

बहरोड़ (अलवर). गोतस्कर पहलू खां मामले में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है. चार्जशीट में पुलिस ने माना है कि मृतक पहलू खां और उसके दो बेटे आरिफ व इरशाद और पिकअप चालक खान मोहम्मद निवाशी जयसिंहपूरा थाना नूंह मेवात के रहने वाले हैं. ये सभी लोग जयपुर से गोतस्करी कर गायों को मेवात ले जा रहे थे.

क्या है पूरा मामला..पढ़िए
पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताते है कि 1 अप्रेल 2017 को दो पिकअप गाड़ी जयपुर से दिल्ली की ओर जा रही थी. जिस पर सूचना मिली की जयपुर की ओर दो पिकअप गाड़ियों में गोतस्करी कर गायों को ले जाया रहा है. जिस पर बहरोड़ औद्योगिक क्षेत्र के पास दोनों गाड़ियों को रुकवाकर भारी संख्या में लोगों की भीड़ इक्कठी पाई गई. जिसमें गो तस्करों की पिटाई कर घायल कर दिया था. मौके पर पहुंची बहरोड़ पुलिस ने सभी घायलों को बहरोड़ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया था. जिसमें इलाज के दौरान दो दिन बाद पहलू खां की मौत हो गई थी. घटना के बाद सभी गायों को दहमी गौशाला में भेज दिया गया था.

राजस्थान पुलिस ने चार्जशीट में पहलू खान को बताया गो तस्कर

पहलू खां के बेटों ने पुलिस को दी ये जानकारी
इस मामले में पहलू खां के बेटों ने पुलिस को बताया था कि गायों की जयपुर के हटवाड़े से घर के लिए दूध पीने के लिए लाए है. पुलिस ने जब जयपुर हटवाड़े से इस मामले के बारे में जानकारी ली तो वहां से कोई गाय नहीं खरीदी गई. साथ ही राज्य से बाहर जाने की अनुमति जयपुर नगर निगम के द्वारा नहीं दी जाने की भी बात सामने आई.

पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की
चार्जशीट में पुलिस ने इरसाद पुत्र पहलू खां, आरिफ पुत्र पहलू खां निवासी जयसिंहपुरा जिला नूंह मेवात के खिलाफ अपराध धारा 5, 8, 9 RBA एक्ट व मुल्जिम खान मोहम्मद पुत्र अहमद खां निवाशी जयसिंहपुरा जिला नूंह मेवात हरियाणा के अपराध धारा 6 RBA एक्ट में मुल्जिम उच्च न्यायालय राजस्थान के आदेशानुसार जमानत पर बाहर है. वहीं दूसरी ओर वकील हुकमचंद ने बताया कि गोतस्कर पहलू कांड में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी हैं. जिसमे मृतक पहलू खां के दोनों बेटों आरिफ और इरसाद सहित पिकअप चालक खान मोहम्मद को गोतस्कर कर जयपुर से हरियाणा के मेवात सभी गायों को ले जा रहे थे. लेकिन कोर्ट से जमानत लेने के बाद आज तक तीनों आरोपी न्यायालय में पेश नहीं हुए है.

Intro:Body:बहरोड- एंकर- गोतस्कर पहलू ख़ाँ मामले में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है । चार्जशीट में पुलिस ने माना है कि मृतक पहलू खां और उसके दो बेटे आरिफ व इरशाद व पिकअप चालक खान मोहम्मद निवाशी जयसिंहपूरा थाना नूह मेवात है । ये सभी लोग जयपुर से गोतस्करी कर गायों को मेवात ले जा रहे थे । अब आपको इस पूरे मामले में बताते है कि एक अप्रैल को दो पिकअप गाड़ी जयपुर से दिल्ली की और जा रही थी जिस पर सूचना मिली की जयपुर की और सब दो पिकअप गाड़ियों में गोतस्करी कर गायों को ले जा रहे है । जिस पर बहरोड़ औधोगिक क्षेत्र के पास दोनो गाड़ियों को रुकवाकर सेकड़ो लोगो की भीड़ इक्कठी पाई गई । जिसमे गो तस्करों की पिटाई कर घायल कर दिया था । मोके पंर पहुंची बहरोड पुलिस ने सभी घायलों को बहरोड के निजी अस्पताल में भर्ती कराया था । जिसमे इलाज के दौरान दो दिन बाद पहलू खां की मौत हो गई थी । घटना के बाद सभी गायों को दहमी गो शाला में भेज दिया गया । इस मामले में पहलू खां के बेटों ने पुलिस को बताया था कि गायों की जयपुर के हटवाड़े से घर के लिए दूध पीने के लिए लाए है । पुलिस ने जब जयपुर हटवाड़े से इस मामले के बारे में जानकारी ली तो वहां से कोई गाय नही खरीदी गई । साथ ही राज्य से बाहर जाने की अनुमति जयपुर नगर निगम के द्वारा नही दी जाने की बात सामने आई । चार्जशीट में पुलिस ने इरसाद पुत्र पहलू खां , आरिफ पुत्र पहलू खां निवाशी जयसिंहपूरा जिला नुहं मेवात के खिलाफ अपराध धारा 5,8,9 RBA एक्ट व मुल्जिम खान मोहम्मद पुत्र अहमद खां निवाशी जयसिंहपूरा जिला नुह मेवात हरियाणा के अपराध धारा 6 RBA एक्ट में मुल्जिम उच्च न्यायालय राजस्थान के आदेशानुसार जमानत पर बाहर है । वहीं दूसरी और वकील हुकमचंद ने बताया कि गो तस्कर पहलू कांड में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है । जिसमे मृतक पहलू खां के दोनों बेटों आरिफ़ व इरसाद सहित पिकअप चालक खान मोहम्मद को गोतस्कर कर जयपुर से हरियाणा के मेवात सभी गायों को ले जा रहे थे । लेकिन कोर्ट से जमानत लेने के बाद आज तक तीनो आरोपी न्यायालय में पेश नही हुए है । बाइट- हुकम चंद - वकील Conclusion:
Last Updated : Jun 29, 2019, 8:36 PM IST
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