बहरोड़ (अलवर). गोतस्कर पहलू खां मामले में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है. चार्जशीट में पुलिस ने माना है कि मृतक पहलू खां और उसके दो बेटे आरिफ व इरशाद और पिकअप चालक खान मोहम्मद निवाशी जयसिंहपूरा थाना नूंह मेवात के रहने वाले हैं. ये सभी लोग जयपुर से गोतस्करी कर गायों को मेवात ले जा रहे थे.
क्या है पूरा मामला..पढ़िए
पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताते है कि 1 अप्रेल 2017 को दो पिकअप गाड़ी जयपुर से दिल्ली की ओर जा रही थी. जिस पर सूचना मिली की जयपुर की ओर दो पिकअप गाड़ियों में गोतस्करी कर गायों को ले जाया रहा है. जिस पर बहरोड़ औद्योगिक क्षेत्र के पास दोनों गाड़ियों को रुकवाकर भारी संख्या में लोगों की भीड़ इक्कठी पाई गई. जिसमें गो तस्करों की पिटाई कर घायल कर दिया था. मौके पर पहुंची बहरोड़ पुलिस ने सभी घायलों को बहरोड़ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया था. जिसमें इलाज के दौरान दो दिन बाद पहलू खां की मौत हो गई थी. घटना के बाद सभी गायों को दहमी गौशाला में भेज दिया गया था.
पहलू खां के बेटों ने पुलिस को दी ये जानकारी
इस मामले में पहलू खां के बेटों ने पुलिस को बताया था कि गायों की जयपुर के हटवाड़े से घर के लिए दूध पीने के लिए लाए है. पुलिस ने जब जयपुर हटवाड़े से इस मामले के बारे में जानकारी ली तो वहां से कोई गाय नहीं खरीदी गई. साथ ही राज्य से बाहर जाने की अनुमति जयपुर नगर निगम के द्वारा नहीं दी जाने की भी बात सामने आई.
पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की
चार्जशीट में पुलिस ने इरसाद पुत्र पहलू खां, आरिफ पुत्र पहलू खां निवासी जयसिंहपुरा जिला नूंह मेवात के खिलाफ अपराध धारा 5, 8, 9 RBA एक्ट व मुल्जिम खान मोहम्मद पुत्र अहमद खां निवाशी जयसिंहपुरा जिला नूंह मेवात हरियाणा के अपराध धारा 6 RBA एक्ट में मुल्जिम उच्च न्यायालय राजस्थान के आदेशानुसार जमानत पर बाहर है. वहीं दूसरी ओर वकील हुकमचंद ने बताया कि गोतस्कर पहलू कांड में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी हैं. जिसमे मृतक पहलू खां के दोनों बेटों आरिफ और इरसाद सहित पिकअप चालक खान मोहम्मद को गोतस्कर कर जयपुर से हरियाणा के मेवात सभी गायों को ले जा रहे थे. लेकिन कोर्ट से जमानत लेने के बाद आज तक तीनों आरोपी न्यायालय में पेश नहीं हुए है.