अलवर. जिले की विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय क्रम संख्या-2 बलजीत सिंह की अदालत ने गुरुवार को एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को अलग-अलग मामले में 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने आरोपी को 15 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है.
जानकारी के अनुसार जब लड़की स्कूल जा रही थी, तभी आरोपी नाबालिक लड़की को जबरन मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले गया. आरोपी नाबालिग को किसी सुनसान जगह पर ले गया और फिर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया.
पॉक्सो अदालत नंबर 2 के विशिष्ट लोक अभियोजक रुद्र किशोर सैनी ने बताया कि यह मामला बहरोड़ पुलिस थाना अंतर्गत एक गांव का है. जहां 5 सितंबर 2015 की सुबह स्कूल जा रही 11वीं की छात्रा को गांव के ही रविंद्र और उसके साथी बाइक पर जबरन बैठा ले गए. फिर आरोपी रविंद्र ने उसके साथ दुष्कर्म किया. जब पीड़िता के परिजन रविंद्र के पास गए तो रविंद्र के घर वालों ने जातिसूचक शब्द कहे.
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इस मामले की रिपोर्ट 6 दिसंबर को दर्ज कराई गई. इसी मामले में अदालत के विशिष्ट न्यायधीश बलजीत सिंह ने आरोपी रवि उर्फ रविंदर को अलग-अलग मामलों में 10 साल का कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है.