अलवर. जिले के पॉक्सो न्यायालय ने शनिवार को मूक बधिर बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले चाचा को 20 साल की सजा (Rape Accused uncle sentenced 20 years of Jail in Alwar) सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है साल 2019 से मामले में लगातार सुनवाई चल रही थी. तीन साल बाद न्यायालय का फैसला आने से पीड़िता के परिजन संतुष्ट हैं. अलवर के सदर थाना अंतर्गत एक गांव में 8 अप्रैल 2019 को चाचा ने अपनी मूक बधिर भतीजी के साथ दुष्कर्म किया था.
पुलिस ने बताया कि घर के सभी लोग खेत पर काम करने के लिए गए थे. घर पर पीड़िता अकेली थी. इसी बीच मौका पाकर काम के बहाने से आए चाचा ने बालिका के साथ दुष्कर्म किया. कुछ देर बाद जब पीड़िता की बड़ी बहन घर लौटी तो चाचा बेड पर लेटा हुआ था. ये देख उसने उनसे घर पर आने का कारण पूछा तो आरोपी मौके से फरार हो गया. पीड़िता के परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और मामले में एफआईआर दर्ज कराई.
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पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और पीड़िता का मेडिकल कराया गया. मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि होने पर पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार किया. पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने मामले की चार्जशीट न्यायालय में पेश की. जिसके बाद से लगातार मामले में सुनवाई चल रही थी. आखिरकार शनिवार को न्यायालय ने आरोपी चाचा को दोषी माना और उसे 20 साल की सजा के साथ 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.