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अलवर में 293 शराब की दुकानों के लिए 23 फरवरी से 27 फरवरी तक लगेगी ऑनलाइन बोली - online bidding for 293 liquor shops in alwar

अलवर में 293 शराब की दुकानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इस बार नए नियम के अनुसार ऑनलाइन बोली लगेगी. अलवर जिले की दुकानों के लिए नीलामी 23 फरवरी से 27 फरवरी तक 5 चरणों में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक लगाई जाएगी. नीलामी में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. 12 फरवरी से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होगी.

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अलवर में 293 शराब की दुकानों के लिए 23 फरवरी से 27 फरवरी तक लगेगी ऑनलाइन बोली
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Published : Feb 10, 2021, 5:49 PM IST

अलवर. अलवर में 293 शराब की दुकानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इस बार नए नियम के अनुसार ऑनलाइन बोली लगेगी. अलवर जिले की दुकानों के लिए नीलामी 23 फरवरी से 27 फरवरी तक 5 चरणों में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक लगाई जाएगी. नीलामी में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. 12 फरवरी से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होगी. सरकार की तरफ से आवेदन शुल्क व अमानत राशि दोनों में बढ़ोतरी की गई है.

अलवर में शराब की दुकानों की ऑनलाइन बोली

प्रदेश सरकार ने आबकारी नियमों में बड़ा बदलाव किया है. शराब की दुकान के लिए अब ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया होगी. दुकानों का आवंटन रिजर्व प्राइस पर नीलामी प्रक्रिया में अधिकतम बोली प्राप्त होने पर वार्षिक आवंटन राशि द्वारा किया जाएगा. ऑनलाइन नीलामी में निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करके पंजीयन कराकर नीलामी में शामिल हो सकते हैं. इस बार सभी दुकानों को कंबोजीट श्रेणी में शामिल किया गया है. इसका मतलब सभी दुकानों पर बीयर, देसी शराब व अंग्रेजी शराब सहित सभी तरह की चीजें मिल सकेंगी.

पढ़ें: जयपुर में पुलिसकर्मियों को लगाई जा रही कोरोना वैक्सीन, सबने कहा- खतरे की कोई बात नहीं

नए नियम के अनुसार एक व्यक्ति एक जिले में अधिकतम दो व पूरे प्रदेश में 5 शराब की दुकानों का आवंटन कर सकता है. सरकार की तरफ से बीयर पर अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी में 10 प्रतिशत की कमी की है. एक लाख फीस देकर अनुज्ञा धारी गोदाम स्वीकृत करा सकेगा. इसके अलावा भी कई तरह के बदलाव आबकारी विभाग की तरफ से किए गए हैं. नए नियमों के अनुसार अलवर में 23, 24, 25, 26 व 27 फरवरी को 5 चरणों में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया होगी. 1 दिन में न्यूनतम 5 घंटे तक यह प्रक्रिया चलेगी. बोली के दौरान पिछली बोली से कम से कम 5000 रुपए बढ़ाकर बोली लगानी होगी. आवेदन शुल्क की राशि बोली लगाने वाले को वापस नहीं की जाएगी.

जिला आबकारी अधिकारी बनवारीलाल सिनसिनवार ने बताया एक से अधिक दुकानों की नीलामी में भाग लेने के लिए बोली दाता को प्रत्येक दुकान हेतु अलग-अलग आवेदन शुल्क व अमानत राशि जमा करनी होगी. आवेदन शुल्क व अमानत राशि ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हैं. उसके बाद ही बोली में शामिल किया जाएगा. आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अलवर जिले की दुकानों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है. प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग आवेदन शुल्क व रिजर्व राशि निर्धारित की गई है. 50 हजार, एक लाख व उससे से अधिक राशि रखी गई है.

हेल्प डेस्क शुरू

जिला आबकारी अधिकारी ने बताया किसी भी तरह की परेशानी होने पर उपभोक्ता व व्यापारी आबकारी विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं. इसके लिए एक हेल्प डेस्क भी शुरू की गई है. साथ ही ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भी लगातार लोगों को जानकारियां दी जा रही हैं. उन्होंने कहा कि अलवर बड़ा जिला है. ऐसे में अलवर जिले में 293 शराब की दुकानें हैं. अब सभी दुकानों पर सभी तरह की शराब उपलब्ध रह सकेगी. अलवर जिले में 12 फरवरी से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

अलवर. अलवर में 293 शराब की दुकानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इस बार नए नियम के अनुसार ऑनलाइन बोली लगेगी. अलवर जिले की दुकानों के लिए नीलामी 23 फरवरी से 27 फरवरी तक 5 चरणों में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक लगाई जाएगी. नीलामी में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. 12 फरवरी से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होगी. सरकार की तरफ से आवेदन शुल्क व अमानत राशि दोनों में बढ़ोतरी की गई है.

अलवर में शराब की दुकानों की ऑनलाइन बोली

प्रदेश सरकार ने आबकारी नियमों में बड़ा बदलाव किया है. शराब की दुकान के लिए अब ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया होगी. दुकानों का आवंटन रिजर्व प्राइस पर नीलामी प्रक्रिया में अधिकतम बोली प्राप्त होने पर वार्षिक आवंटन राशि द्वारा किया जाएगा. ऑनलाइन नीलामी में निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करके पंजीयन कराकर नीलामी में शामिल हो सकते हैं. इस बार सभी दुकानों को कंबोजीट श्रेणी में शामिल किया गया है. इसका मतलब सभी दुकानों पर बीयर, देसी शराब व अंग्रेजी शराब सहित सभी तरह की चीजें मिल सकेंगी.

पढ़ें: जयपुर में पुलिसकर्मियों को लगाई जा रही कोरोना वैक्सीन, सबने कहा- खतरे की कोई बात नहीं

नए नियम के अनुसार एक व्यक्ति एक जिले में अधिकतम दो व पूरे प्रदेश में 5 शराब की दुकानों का आवंटन कर सकता है. सरकार की तरफ से बीयर पर अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी में 10 प्रतिशत की कमी की है. एक लाख फीस देकर अनुज्ञा धारी गोदाम स्वीकृत करा सकेगा. इसके अलावा भी कई तरह के बदलाव आबकारी विभाग की तरफ से किए गए हैं. नए नियमों के अनुसार अलवर में 23, 24, 25, 26 व 27 फरवरी को 5 चरणों में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया होगी. 1 दिन में न्यूनतम 5 घंटे तक यह प्रक्रिया चलेगी. बोली के दौरान पिछली बोली से कम से कम 5000 रुपए बढ़ाकर बोली लगानी होगी. आवेदन शुल्क की राशि बोली लगाने वाले को वापस नहीं की जाएगी.

जिला आबकारी अधिकारी बनवारीलाल सिनसिनवार ने बताया एक से अधिक दुकानों की नीलामी में भाग लेने के लिए बोली दाता को प्रत्येक दुकान हेतु अलग-अलग आवेदन शुल्क व अमानत राशि जमा करनी होगी. आवेदन शुल्क व अमानत राशि ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हैं. उसके बाद ही बोली में शामिल किया जाएगा. आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अलवर जिले की दुकानों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है. प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग आवेदन शुल्क व रिजर्व राशि निर्धारित की गई है. 50 हजार, एक लाख व उससे से अधिक राशि रखी गई है.

हेल्प डेस्क शुरू

जिला आबकारी अधिकारी ने बताया किसी भी तरह की परेशानी होने पर उपभोक्ता व व्यापारी आबकारी विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं. इसके लिए एक हेल्प डेस्क भी शुरू की गई है. साथ ही ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भी लगातार लोगों को जानकारियां दी जा रही हैं. उन्होंने कहा कि अलवर बड़ा जिला है. ऐसे में अलवर जिले में 293 शराब की दुकानें हैं. अब सभी दुकानों पर सभी तरह की शराब उपलब्ध रह सकेगी. अलवर जिले में 12 फरवरी से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

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