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अलवर शहर कोतवाली क्षेत्र में 30 जुलाई से 12 अगस्त तक रहेगा लॉकडाउन

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Published : Jul 29, 2020, 2:47 AM IST

अलवर में कोरोना के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए जिला कलेक्टर आनंदी ने शहर कोतवाली क्षेत्र में 30 जुलाई से 12 अगस्त तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है. इसके तहत शहरी हिस्सा पूरी तरह से बंद रहेगा. फल और सब्जी की आपूर्ति सुबह 7 बजे से 11 बजे तक डोर टू डोर के माध्यम से होगी.

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अलवर में लॉकडाउन

अलवर. जिले में कोरोना का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है. जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3500 से अधिक हो चुकी है. ऐसे में बिगड़ते हुए हालातों को देखते हुए जिला कलेक्टर आनंदी ने अलवर शहर कोतवाली क्षेत्र में 30 जुलाई से 12 अगस्त तक 2 सप्ताह का लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है. इसके तहत वार्ड संख्या 4 से 27, 48, 49, 50, 58 व 59 में लॉकडाउन रहेगा.

क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए वहां सभी लोगों को अपने घरों में रहना होगा. बिना काम के सड़कों पर घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. लॉकडाउन क्षेत्र में सभी दुकानें व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. इस दौरान सामूहिक गतिविधि जैसे रैली जुलूस अन्य कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे. वाहनों का आवागमन पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा. साथ ही राज्य व्यवस्था से जुड़े वाहन अग्निशमन वाहन जलदाय विद्युत पुलिस प्रशासन के वाहन चिकित्सकीय सेवा वाहन रसद विभाग द्वारा अनुमति प्राप्त वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.

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वहीं लॉकडाउन क्षेत्र के समस्त चिकित्सालय मेडिकल स्टोर चिकित्सा सेवाओं से जुड़े हुए व्यक्ति आ जा सकेंगे. इसके अलावा किराना की दुकान पेट्रोल पंप गैस एजेंसी दूध की दुकान सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी. खरीदारी के लिए जाने वाले वाहनों पर एक ही व्यक्ति की अनुमति रहेगी. ट्रांसपोर्ट कंपनियों पर आने जाने वाले सामान का उपयोग सुबह 4 बजे से 6 बजे तक रहेगा. इस दौरान सभी गाड़ी लाइनों का पालन करना होगा. किराना व्यापारी सुबह 7 बजे से 11 बजे तक समय अवधि में गोदाम से दुकान तक सामान ला सकेंगे.

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लॉकडाउन के द्वारा प्रशासन की तरफ से पूरी सख्ती बरती जाएगी. जिला कलेक्टर सभागार में कोर ग्रुप की बैठक हुई. जिसमें लॉकडाउन का फैसला लिया गया. इस दौरान पुलिस को लॉक डाउन का पालन कराने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने एडीएम प्रथम को निर्देशित किया कि कंट्रोल रूम को प्रभावी रूप से संचालित किया जाए. कंट्रोल रूम का नंबर 0144- 2346033 पर होम आइसोलेशन का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों की शिकायतों को दर्ज किया जाएगा.

वहीं, कोरोना संक्रमित व्यक्ति जो स्वस्थ हो गया है. उसने 28 दिन की अवधि पूर्ण कर ली है. व्यक्ति अपना ब्लड डोनेशन करने के लिए कंट्रोल रूम नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है. उन्होंने निर्देश दिए कि मेडिकल कंट्रोल रूम नंबर 0144- 2340145 पर मेडिकल से जुड़ी सूचनाएं आमजन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा.

अलवर. जिले में कोरोना का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है. जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3500 से अधिक हो चुकी है. ऐसे में बिगड़ते हुए हालातों को देखते हुए जिला कलेक्टर आनंदी ने अलवर शहर कोतवाली क्षेत्र में 30 जुलाई से 12 अगस्त तक 2 सप्ताह का लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है. इसके तहत वार्ड संख्या 4 से 27, 48, 49, 50, 58 व 59 में लॉकडाउन रहेगा.

क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए वहां सभी लोगों को अपने घरों में रहना होगा. बिना काम के सड़कों पर घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. लॉकडाउन क्षेत्र में सभी दुकानें व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. इस दौरान सामूहिक गतिविधि जैसे रैली जुलूस अन्य कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे. वाहनों का आवागमन पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा. साथ ही राज्य व्यवस्था से जुड़े वाहन अग्निशमन वाहन जलदाय विद्युत पुलिस प्रशासन के वाहन चिकित्सकीय सेवा वाहन रसद विभाग द्वारा अनुमति प्राप्त वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.

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वहीं लॉकडाउन क्षेत्र के समस्त चिकित्सालय मेडिकल स्टोर चिकित्सा सेवाओं से जुड़े हुए व्यक्ति आ जा सकेंगे. इसके अलावा किराना की दुकान पेट्रोल पंप गैस एजेंसी दूध की दुकान सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी. खरीदारी के लिए जाने वाले वाहनों पर एक ही व्यक्ति की अनुमति रहेगी. ट्रांसपोर्ट कंपनियों पर आने जाने वाले सामान का उपयोग सुबह 4 बजे से 6 बजे तक रहेगा. इस दौरान सभी गाड़ी लाइनों का पालन करना होगा. किराना व्यापारी सुबह 7 बजे से 11 बजे तक समय अवधि में गोदाम से दुकान तक सामान ला सकेंगे.

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वहीं, कोरोना संक्रमित व्यक्ति जो स्वस्थ हो गया है. उसने 28 दिन की अवधि पूर्ण कर ली है. व्यक्ति अपना ब्लड डोनेशन करने के लिए कंट्रोल रूम नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है. उन्होंने निर्देश दिए कि मेडिकल कंट्रोल रूम नंबर 0144- 2340145 पर मेडिकल से जुड़ी सूचनाएं आमजन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा.

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