अलवर. शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 14 दिन का लॉकडाउन बुधवार रात्रि को 12 बजे समाप्त हो गया. जिसके बाद प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है. जिला प्रशासन की ओर से जारी नई गाइडलाइन के अनुसार अब बाजार केवल 7 घंटे ही खुल सकेंगे. यह आदेश आगामी 22 अगस्त तक प्रभावी होंगे.
प्रशासन द्वारा गुरुवार से सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति दी गई है. लेकिन शहर के उन पांच बाजारों को जहां भीड़ की संभावना अधिक रहती है, उन बाजारों को फिलहाल बंद रखने के आदेश भी जारी किए गए हैं. जिससे कोरोना का विस्फोट जो लगातार पिछले दिनों से अलवर में हो रहा है, वह नहीं हो. क्योंकि इन 5 बाजारों में ही सबसे ज्यादा भीड़भाड़ रहती है.
अलवर शहर के कोतवाली के कार्यवाहक कोतवाल रघुवीर शरण ने बताया कि सुबह 7 बजे से 2 बजे तक जो बाजार खोले गए हैं. उनमें भी गाइडलाइन की पालना आवश्यक की गई है. कोई भी दुकानदार ना तो खुद मास्क के बिना दुकान पर बैठेगा और ना ही बिना मास्क वाले को सामान देगा.
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दुकानों के बाहर गोले बनाकर एक डिस्टेंस भी रखा जाएगा. साथ ही दुकानदारों को सैनिटाइजर रखने के लिए भी पाबंद किया गया है. इसके अलावा खोमचे वालों को जो निर्देश दिए गए हैं कि वह टेकअवे, होम डिलीवरी के तहत अपना व्यापार करेंगे. यानी वहां खड़े होकर खाने वाले को वह खाद्य सामग्री नहीं देंगे, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. शहर कोतवाल ने कहा कि भले ही बाजार दो बजे तक खोल दिए गए हैं, लेकिन जिसने भी लॉकडाउन का उल्लंघन किया. उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.