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अलवर : पहलू खान मॉब लिंचिग प्रकरण में कोर्ट का बड़ा फैसला...सभी आरोपी बरी

अलवर के बहरोड़ में 2017 में मॉब लिंचिग में मारे गए पहलू खान प्रकरण में न्यायालय ने बड़ा फैसला दिया है. इस मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है...

पहलू खान हत्या मामले में किसी भी समय आ सकता है फैसला
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Published : Aug 14, 2019, 1:31 PM IST

Updated : Aug 14, 2019, 6:42 PM IST

अलवर. बहरोड़ में साल 2017 में गोवंश के मामले में हुई मॉब लिंचिग में मारे गए पहलू खान के मामले में बुधवार शाम सेशन कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. मामले की सुनवाई करते हुए जज सरिता स्वामी ने मॉब लिंचिंग के इस प्रकरण में कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. इस घटना ने पूरे देश में अलवर को बदनाम किया था. मामले में कुल 5 एफआईआर दर्ज हुई थी. इनमें से पहलू खान की हत्या के मामले में बहस और गवाहों के बयान पूरे हो चुके थे. जिसमें न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

पहलू खान हत्या मामले में सभी आरोपी बरी

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क्या था मामला
हरियाणा मेवात के रहने वाले कुछ लोग साल 2017 में अलवर के बहरोड़ से दो गाड़ियों में गायों को लेकर जा रहे थे. लोगों ने उनको रोका और गायों के बारे में पूछताछ की. उनके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं था. इस पर लोगों ने उनको जमकर पीटा. घटना में पहलू खान नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी.

देशभर में यह मामला उछला और अलवर बदनाम हुआ. इस मामले में पुलिस ने पांच एफआईआर दर्ज की थी. इनमें से एक एफआईआर पहलू खान की हत्या के मामले में थी. शुरुआत में इस मामले की सुनवाई बहरोड़ के न्यायालय में चल रही थी. लेकिन, पहलू खान के परिजनों की मांग पर उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई अलवर की विशेष न्यायालय में करने के आदेश दिए थे. उसके बाद से लगातार अलवर की विशेष न्यायालय संख्या 1 में इस मामले की सुनवाई चल रही थी.

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सरकारी वकील योगेंद्र खटाणा ने बताया कि मामले में कुल 9 लोग आरोपी थे. जिनमें 3 बाल आरोपी थे. मामले की सुनवाई करते हुए जज सरिता स्वामी ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. सभी को संदेह के आधार पर बरी किया गया है. इस मामले में सरकारी वकील की तरफ से 44 गवाह पेश किए गए. दोनों ही पक्षों की जिरह के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

अलवर. बहरोड़ में साल 2017 में गोवंश के मामले में हुई मॉब लिंचिग में मारे गए पहलू खान के मामले में बुधवार शाम सेशन कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. मामले की सुनवाई करते हुए जज सरिता स्वामी ने मॉब लिंचिंग के इस प्रकरण में कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. इस घटना ने पूरे देश में अलवर को बदनाम किया था. मामले में कुल 5 एफआईआर दर्ज हुई थी. इनमें से पहलू खान की हत्या के मामले में बहस और गवाहों के बयान पूरे हो चुके थे. जिसमें न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

पहलू खान हत्या मामले में सभी आरोपी बरी

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क्या था मामला
हरियाणा मेवात के रहने वाले कुछ लोग साल 2017 में अलवर के बहरोड़ से दो गाड़ियों में गायों को लेकर जा रहे थे. लोगों ने उनको रोका और गायों के बारे में पूछताछ की. उनके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं था. इस पर लोगों ने उनको जमकर पीटा. घटना में पहलू खान नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी.

देशभर में यह मामला उछला और अलवर बदनाम हुआ. इस मामले में पुलिस ने पांच एफआईआर दर्ज की थी. इनमें से एक एफआईआर पहलू खान की हत्या के मामले में थी. शुरुआत में इस मामले की सुनवाई बहरोड़ के न्यायालय में चल रही थी. लेकिन, पहलू खान के परिजनों की मांग पर उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई अलवर की विशेष न्यायालय में करने के आदेश दिए थे. उसके बाद से लगातार अलवर की विशेष न्यायालय संख्या 1 में इस मामले की सुनवाई चल रही थी.

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सरकारी वकील योगेंद्र खटाणा ने बताया कि मामले में कुल 9 लोग आरोपी थे. जिनमें 3 बाल आरोपी थे. मामले की सुनवाई करते हुए जज सरिता स्वामी ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. सभी को संदेह के आधार पर बरी किया गया है. इस मामले में सरकारी वकील की तरफ से 44 गवाह पेश किए गए. दोनों ही पक्षों की जिरह के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

Intro:अलवर।
अलवर के बहरोड में साल 2017 में गाय लेकर जा रहे कुछ लोगों को भीड़ ने रुका व पीट-पीटकर में से एक को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना में पहलू का नाम के व्यक्ति की मौत हुई थी। इस मामले में बुधवार को दोपहर 4 बजे बाद फैसला आ सकता है।


इस घटना ने पूरे देश में अलवर को बदनाम किया। तो वहीं इस मामले के फैसले को देखते हुए अलवर न्यायालय में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो वही बड़ी संख्या में लोग भी न्यायालय में जमा है। इस मामले में कुल 5 एफआईआर दर्ज हुई थी। इनमें से पहलू खान की हत्या के मामले में बहस व गवाहों के बयान पूरे हो चुके हैं। इस मामले में न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।




Body:हरियाणा मेवात के रहने वाले कुछ लोग साल 2017 में अलवर के बहरोड़ से दो गाड़ियों में गायों को लेकर जा रहे थे। लोगों ने उनको रोका व गायों के बारे में पूछताछ की। उनके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं था। इस पर लोगों ने उन लोगों को जमकर पीटा। इस घटना में पहलू खान नाम के व्यक्ति की मौत हो गई थी।

देशभर में यह मामला उछला व अलवर जमकर इस मामले से बदनाम हुआ। तो वही पहली बार मॉब लिंचिंग के बारे में लोगों को पता चला था। इस मामले में पुलिस ने पांच एफआईआर दर्ज की थी। इनमें से एक एफआईआर पहलू खान की हत्या के मामले में थी। शुरुआत में इस मामले की सुनवाई बहरोड़ के न्यायालय में चल रही थी।

लेकिन पहलू खान के परिजनों की मांग पर उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई अलवर की विशेष न्यायालय करने के आदेश दिए। उसके बाद से लगातार अलवर की विशेष न्यायालय संख्या 1 में इस मामले की सुनवाई चल रही थी।


Conclusion:सरकारी वकील योगेंद्र खटाणा ने बताया इस मामले में कुल 9 लोग आरोपी है। इसमें से दो बाल अपचारी है। उन बाल अपचारियों का मामला बाल न्यायालय में चल रहा है। तो वही अलवर जिले में सात आरोपियों की सुनवाई चल रही थी। इस मामले में सरकारी वकील की तरफ से 44 गवाह पेश किए गए। दोनों ही पक्षों की जिरह के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बुधवार 14 अगस्त को न्यायालय में इस मामले पर फैसला सुना सकता है। सरकारी वकील ने कहा कि अगर 302 का आरोप सिद्ध होता है। तो आरोपियों को उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। तो वही सभी आरोपी अभी रिया है। दअरसल गृहमंत्री के आदेश पर सभी आरोपियों को विशेष बेल भाजपा सरकार के द्वारा दी गई थी।
Last Updated : Aug 14, 2019, 6:42 PM IST
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