अलवर. कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू तीसरे चरण के लॉकडाउन के दौरान लोगों को अभी भी आने-जाने की अनुमति नहीं है. जिसके चलते काफी लोग फंसे हुए हैं और उनके रहने के साथ ही खाने की व्यवस्था करने में भी काफी परेशानी आ रही है.
लोगों को होने वाली इस परेशानी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने अंतरराज्यीय आवागमन की अनुमति दी है. सरकार ने जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि उपखंड अधिकारी और थाना अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में पास जारी कर सकेंगे. जिले की सीमा के अंदर किसी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं है.
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जबकि अंतरराज्यीय आवागमन को लेकर पास जारी किया जा सकता है. इसके अलावा पुलिस कंट्रोल रूम प्रभारी को भी पास जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है. इसके अलावा प्रदेश सरकार की तरफ से कई अन्य अधिकारियों को भी यह जिम्मेदारी दी गई है. साथ ही सभी को सुगमता से पास जारी करने के लिए कहा गया है. पास के लिए व्यक्ति को चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.
जिला कलेक्टर ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को आने जाने में परेशानी ना हो, इसके लिए पास जारी किया जाए. इसके अलावा जो श्रमिक अपने ग्रह जिले में जाना चाहते हैं. उनको भोजन पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के साथ ही बस या ट्रेन की मदद से उनको उनके घर पहुंचाया जाए. राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार श्रमिकों का डाटा जिला स्तर पर एकत्रित किया गया है. जिससे श्रमिकों को जीवन यापन में परेशानी ना हो.