बहरोड़ (अलवर). 1 अप्रैल 2017 को हुए पहलू खान की मॉब लिंचिंग के दौरान दर्ज हुए गो तस्करी के मामले में पुलिस के द्वारा बहरोड़ के एसीजेएम कोर्ट में पेश की गई. चार्जशीट के बाद पुलिस ने कोर्ट में पांच बिंदुओं को दोबारा जांच करने का प्रार्थना पत्र पेश किया था. जिसको गुरुवार को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. कोर्ट ने पुलिस के द्वारा पेश किये प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के बाद अब पुलिस इस मामले की दोबारा से जांच करेगी और अनुसंधान पूरा करने के बाद कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी.
पुलिस अधीक्षक अलवर परिस देशमुख ने बताया कि कोर्ट में पुलिस ने एक एप्लीकेशन दी थी. जिसमें कुछ बिंदुओं पर दोबारा जांच करने के लिए चार्जशीट को री-ओपन का निवेदन किया था. इस मामले में गुरुवार को कोर्ट ने पुलिस का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया है. अब कोर्ट से पत्रवाली वापस आने के बाद अनुसंधान किया जाएगा. जिसमें पहलू के बेटों के द्वारा गायों को राजस्थान से बाहर नहीं ले जाने और वाहन मालिक के द्वारा वाहन को पूर्व में बेचे जाने और रवन्ने की रिपोर्ट पत्रवाली में लेने जैसे तथ्यों की मांग की गई थी. जिसकी अब पुलिस द्वारा दोबारा से जांच कर अनुसंधान किया जाएगा. इसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाएगी.
गो तस्कर पहलू खां मामला में कोर्ट ने पुलिस का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया है. अब कोर्ट से पत्रवाली वापस आने के बाद अनुसंधान किया जाएगा. जिसमें पहलू के बेटों के द्वारा गायों को राजस्थान से बाहर नहीं ले जाने और वाहन मालिक के द्वारा वाहन को पूर्व में बेचे जाने और रवन्ने की रिपोर्ट पत्रवाली में लेने जैसे तथ्यों की मांग की गई थी. जिसकी अब पुलिस द्वारा दोबारा से जांच कर अनुसंधान किया जाएगा. इसके बाद सप्लीमेंट्री चार्ज शीट कोर्ट में दाखिल की जाएगी.