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ACB कोर्ट ने जलदाय विभाग के एक्सईएन-जेईएन को भ्रष्टाचार में माना दोषी, सुनाई सजा

अलवर एसीबी कोर्ट ने जलदाय विभाग के एक्सईएन और जेईएन को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी माना है. कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है. साथ में 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वर्ष 2001 से 2004 के बीच विभाग में लाखों का घोटाला हुआ था.

अलवर एसीबी कोर्ट कार्रवाई
अलवर एसीबी कोर्ट कार्रवाई
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Published : Sep 18, 2021, 4:58 PM IST

Updated : Sep 18, 2021, 5:08 PM IST

अलवर. जिले के विशिष्ट न्यायालय भ्रस्टाचार निवारण अधिनियम के न्यायाधीश ने शनिवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में जलदाय विभाग के तत्कालीन अधिकारी अधिषाषी अभियंता प्रकाश चन्द और कनिष्ठ अभियंता लोकेश शर्मा को दोषी माना है.

कोर्ट ने दोषियों को 5 साल की सजा और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जलदाय विभाग के खंड राजगढ़ में पदस्थापित एक्सईएन प्रकाश चन्द और जेईएन लोकेश शर्मा ने वर्ष 2001 से 2004 के बीच अनियमित तरीके से भुगतान कर लाखों रुपए का घोटाला किया था.

अलवर एसीबी कोर्ट कार्रवाई, दोषियों को सजा

पढ़ें- दिल दहलाने वाली घटनाः साली से शादी करने की चाहत, पिता ने 4 मासूम बेटियों को दिया जहर

मामले की शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने जांच की. जांच में रोनिजा थान गांव में पंपसेट लगाने में एक लाख 93 हजार रुपए, भांकरी गांव में नलकूप लगाने के लिए 1 लाख 27 हजार रुपए, ठेकेदार को अधूरे निर्माण के 4 लाख 15 हजार रुपए देकर घोटाला किया.

एक्सईएन ने तो अपने साले की कार को फर्जी तरीके से अनुबंध पर लगाकर भुगतान तक उठा लिया. एसीबी ने दोनों को दोषी मानते हुए कोर्ट में चालान पेश किया था. इस मामले में दोनों आरोपियों को 5 साल की सजा और 25 हजार के अर्थ दंड की सजा सुनाई है.

अलवर. जिले के विशिष्ट न्यायालय भ्रस्टाचार निवारण अधिनियम के न्यायाधीश ने शनिवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में जलदाय विभाग के तत्कालीन अधिकारी अधिषाषी अभियंता प्रकाश चन्द और कनिष्ठ अभियंता लोकेश शर्मा को दोषी माना है.

कोर्ट ने दोषियों को 5 साल की सजा और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. जलदाय विभाग के खंड राजगढ़ में पदस्थापित एक्सईएन प्रकाश चन्द और जेईएन लोकेश शर्मा ने वर्ष 2001 से 2004 के बीच अनियमित तरीके से भुगतान कर लाखों रुपए का घोटाला किया था.

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मामले की शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने जांच की. जांच में रोनिजा थान गांव में पंपसेट लगाने में एक लाख 93 हजार रुपए, भांकरी गांव में नलकूप लगाने के लिए 1 लाख 27 हजार रुपए, ठेकेदार को अधूरे निर्माण के 4 लाख 15 हजार रुपए देकर घोटाला किया.

एक्सईएन ने तो अपने साले की कार को फर्जी तरीके से अनुबंध पर लगाकर भुगतान तक उठा लिया. एसीबी ने दोनों को दोषी मानते हुए कोर्ट में चालान पेश किया था. इस मामले में दोनों आरोपियों को 5 साल की सजा और 25 हजार के अर्थ दंड की सजा सुनाई है.

Last Updated : Sep 18, 2021, 5:08 PM IST
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