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33 साल पुराने बकायेदार चुका सकते हैं टैक्स, वाणिज्य कर विभाग ने दिया मौका

वाणिज्य कर विभाग ने पुराने बकायेदारों को छूट देते हुए टैक्स जमा करने का एक मौका दिया है. इसके तहत व्यापारी को ब्याज में पूरी तरह से छूट मिलेगी. साथ ही टैक्स की राशि में भी कई तरह की छूट का प्रावधान विभाग की तरफ से रखा गया है.

Old defaulters can pay tax,  Commercial Tax Department Alwar
टैक्स
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Published : Jul 16, 2021, 8:40 PM IST

Updated : Jul 16, 2021, 8:57 PM IST

अलवर. वाणिज्य कर विभाग अलवर में हजारों व्यापारियों का करोड़ों रुपया बकाया चल रहा है. विभाग की ओर से नोटिस देने के बाद भी व्यापारियों ने टैक्स नहीं दिया. ऐसे में व्यापारियों पर लाखों रुपए का जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज लगाया गया. ऐसे में व्यापारियों पर करोड़ों रुपए का भार पड़ रहा था. इसको देखते हुए वाणिज्य कर विभाग ने पुराने बकायेदारों को छूट देते हुए टैक्स जमा करने का एक मौका दिया है. इसके तहत व्यापारी को ब्याज में पूरी तरह से छूट मिलेगी. साथ ही टैक्स की राशि में भी कई तरह की छूट का प्रावधान विभाग की तरफ से रखा गया है.

पढ़ें- गाय के नाम पर 700 करोड़ की टैक्स वसूली तो उनके हमलों में घायल होने वालों को मिले मुआवजा: भरत सिंह

अलवर सेल टैक्स विभाग में 8400 व्यापारियों पर 2103 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है. इसमें से 3700 व्यापारी ऐसे हैं, जिन पर 654 करोड़ रुपए 33 साल पुराना बकाया चल रहा है. कोरोना काल में कामधंधे ठप हो गए, ऐसे में व्यापारियों पर पड़ रही टैक्स की मार को देखते हुए वाणिज्य कर विभाग ने व्यापारियों को बड़ी राहत दी है. 16 जुलाई से 31 जुलाई तक एमनेस्टी स्कीम के तहत टैक्स जमा करने वाले व्यापारियों को ब्याज में पूरी तरीके से छूट दी जाएगी. साथ ही टैक्स में भी अलग-अलग तरह की छूट का प्रावधान विभाग की तरफ से रखा गया है.

वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि GST से पहले VAT और RST की बकाया डिमांड के लिए AMNSTY 2021 स्कीम के तहत जिन प्रतिष्ठा (फर्म) के डिमांड बकाया चल रहे हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से 30 सितंबर 2021 तक ब्याज, विलंब शुल्क व अन्य जुर्मानों में शत प्रतिशत छूट के साथ कर राशि मे 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है. साथ ही कर राशि छूट की स्कीम 31 जुलाई तक अगस्त तक जमा करवाने पर 5 प्रतिशत की छूट दी जा रही है. जिन व्यापारियों को किस भी तरह की तरह की अन्य समस्या है वो विभाग के कार्यालय में मिल सकता है.

सेल टैक्स विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रथम चरण को 31 जुलाई 2021 तक, द्वितीय चरण को 31 अगस्त और तृतीय चरण को 30 सितंबर तक बढ़ाया गया है. साथ ही व्यापारियों को अतिरिक्त राहत देते हुए राज्य सरकार की ओर से बकाया घोषणा प्रपत्र जमा कराने, आईटीसी मिसमैच सत्यापन हेतु आवेदन करने और एक तरफा आवेदकों को रिओपन कराने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ाई गई है. इससे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी. अधिकारियों की मानें तो इसका सीधा फायदा व्यापारियों को मिलेगा. लंबे समय से व्यापारी टैक्स व ब्याज में छूट की मांग कर रहे थे.

अलवर. वाणिज्य कर विभाग अलवर में हजारों व्यापारियों का करोड़ों रुपया बकाया चल रहा है. विभाग की ओर से नोटिस देने के बाद भी व्यापारियों ने टैक्स नहीं दिया. ऐसे में व्यापारियों पर लाखों रुपए का जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज लगाया गया. ऐसे में व्यापारियों पर करोड़ों रुपए का भार पड़ रहा था. इसको देखते हुए वाणिज्य कर विभाग ने पुराने बकायेदारों को छूट देते हुए टैक्स जमा करने का एक मौका दिया है. इसके तहत व्यापारी को ब्याज में पूरी तरह से छूट मिलेगी. साथ ही टैक्स की राशि में भी कई तरह की छूट का प्रावधान विभाग की तरफ से रखा गया है.

पढ़ें- गाय के नाम पर 700 करोड़ की टैक्स वसूली तो उनके हमलों में घायल होने वालों को मिले मुआवजा: भरत सिंह

अलवर सेल टैक्स विभाग में 8400 व्यापारियों पर 2103 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है. इसमें से 3700 व्यापारी ऐसे हैं, जिन पर 654 करोड़ रुपए 33 साल पुराना बकाया चल रहा है. कोरोना काल में कामधंधे ठप हो गए, ऐसे में व्यापारियों पर पड़ रही टैक्स की मार को देखते हुए वाणिज्य कर विभाग ने व्यापारियों को बड़ी राहत दी है. 16 जुलाई से 31 जुलाई तक एमनेस्टी स्कीम के तहत टैक्स जमा करने वाले व्यापारियों को ब्याज में पूरी तरीके से छूट दी जाएगी. साथ ही टैक्स में भी अलग-अलग तरह की छूट का प्रावधान विभाग की तरफ से रखा गया है.

वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि GST से पहले VAT और RST की बकाया डिमांड के लिए AMNSTY 2021 स्कीम के तहत जिन प्रतिष्ठा (फर्म) के डिमांड बकाया चल रहे हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से 30 सितंबर 2021 तक ब्याज, विलंब शुल्क व अन्य जुर्मानों में शत प्रतिशत छूट के साथ कर राशि मे 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है. साथ ही कर राशि छूट की स्कीम 31 जुलाई तक अगस्त तक जमा करवाने पर 5 प्रतिशत की छूट दी जा रही है. जिन व्यापारियों को किस भी तरह की तरह की अन्य समस्या है वो विभाग के कार्यालय में मिल सकता है.

सेल टैक्स विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रथम चरण को 31 जुलाई 2021 तक, द्वितीय चरण को 31 अगस्त और तृतीय चरण को 30 सितंबर तक बढ़ाया गया है. साथ ही व्यापारियों को अतिरिक्त राहत देते हुए राज्य सरकार की ओर से बकाया घोषणा प्रपत्र जमा कराने, आईटीसी मिसमैच सत्यापन हेतु आवेदन करने और एक तरफा आवेदकों को रिओपन कराने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ाई गई है. इससे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी. अधिकारियों की मानें तो इसका सीधा फायदा व्यापारियों को मिलेगा. लंबे समय से व्यापारी टैक्स व ब्याज में छूट की मांग कर रहे थे.

Last Updated : Jul 16, 2021, 8:57 PM IST
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