अजमेर. अजमेर की पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायालय ने 15 मार्च 2021 को पुष्कर के गांव में 6 साल की बालिका के साथ हुए दुष्कर्म का प्रयास किया गया था. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और 50 हजार के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है.
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विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि 15 मार्च 2021 को पुष्कर के गांव में 6 साल की बच्ची अपनी मां की आटा पीसने की चक्की की दुकान के बाहर खेल रही थी. तभी उसी गांव के युवक ने बच्ची को बहला फुसला कर समीप ही सामुदायिक बस स्टैंड ले जाकर दुष्कर्म की कोशिश की. इसी दौरान पीड़िता की मां और अन्य लोगों ने उसे पकड़ लिया था.
इस मामले की सूचना ग्रामीणों ने पुष्कर पुलिस को दी. पुलिस ने आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया. बच्ची के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. खास बात यह रही कि पुलिस ने 10 दिन में अनुसंधान करके कोर्ट में चालान पेश कर दिया. वहीं, कोर्ट में भी 3 दिन में ही ट्रायल पूरी हो चुकी थी, लेकिन इस दौरान कोरोना महामारी की वजह से हुए लॉकडाउन के कारण कोर्ट फैसला नहीं दे पाया.
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गुरुवार को मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह और 21 दस्तावेज पेश किए गए. कोर्ट ने निर्णय में कहा है कि 6 साल की उम्र की बच्ची के साथ इस प्रकार के घिनौने कृत्य में नरम रुख अपनाने से समाज में गलत संदेश जाएगा. पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है.