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अजमेर में धारा 144 को 21 मई तक बढ़ाया, शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति ही जा सकेंगे

जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से 20 अप्रैल को प्रदत निर्देशों की पालना में जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 को 21 मई तक बढ़ाया गया है. निषेधाज्ञा के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर पांच व्यक्तियों के आवागमन या एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा.

शादी में 50 लोग जाने की अनुमति,  अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति की ही अनुमति, Corona in Ajmer,  Section 144 extended to May 21,  50 people allowed in wedding
अजमेर में धारा 144 को 21 मई तक बढ़ाया
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Published : Apr 21, 2021, 8:41 PM IST

अजमेर. कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देशों की पालना में अजमेर जिले में निषेधाज्ञा को 21 मई तक बढ़ाया गया है. इसके तहत पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने तथा शादी में 50 एवं अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी.

जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से 20 अप्रैल को प्रदत निर्देशों की पालना में जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 को 21 मई तक बढ़ाया गया है. इस दौरान कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं. निषेधाज्ञा के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर पांच व्यक्तियों के आवागमन या एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा. आमजन को सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियमों का कठोरता से पालन करना होगा. उन्होंने बताया कि विवाह संबंधी आयोजनों के लिए आयोजनकर्ता की ओर से अजमेर शहर में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) तथा उपखंड क्षेत्रों में संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा.

पढ़ें: कोटा में मरीज भगवान भरोसे, 30 मिनट में खाली हो रहे 20 ऑक्सीजन सिलेंडर...टूट रही सप्लाई चेन

कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी. शादी में अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी तथा चेहरे पर मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग एवं थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर की कठोरता से पालना की जाएगी. राज्य सरकार की ओर से जारी सभी आदेश निर्देश मेडिकल प्रोटोकॉल की आवश्यक रूप से पालना करनी होगी. इसी तरह अंतिम संस्कार में मास्क पहनने सोशल डिस्टेंसिंग एवं थर्मल स्कैनिंग और हैंडवाश या सैनिटाइजर की पालना सुनिश्चित की जाएगी. यहां भी 20 व्यक्तियों की संख्या की अनुमति रहेगी.

कलेक्टर ने बताया कि इस दौरान समस्त सामूहिक गतिविधियां सामाजिक राजनीतिक खेल मनोरंजन सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य बड़े सामूहिक कार्यक्रम रैली जुलूस सभा इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे. इन प्रतिबंधों से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड चिकित्सा संस्थान राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय विद्यालय व महाविद्यालय में प्रयुक्त होने वाले परीक्षा कक्ष स्थानों को अपवाद स्वरूप मुक्त रखा गया है. निषेधाज्ञा की पूर्ण एवं सख्ती से पालना का दायित्व पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) स्थानीय निकाय विभाग समस्त उपखंड मजिस्ट्रेट एवं समस्त तहसीलदारों का होगा. यह अधिकारी गृह विभाग की ओर से जारी आदेशों के तहत अनुमति जारी करना सुनिश्चित करेंगे. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

अजमेर. कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देशों की पालना में अजमेर जिले में निषेधाज्ञा को 21 मई तक बढ़ाया गया है. इसके तहत पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने तथा शादी में 50 एवं अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी.

जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से 20 अप्रैल को प्रदत निर्देशों की पालना में जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 को 21 मई तक बढ़ाया गया है. इस दौरान कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं. निषेधाज्ञा के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर पांच व्यक्तियों के आवागमन या एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा. आमजन को सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियमों का कठोरता से पालन करना होगा. उन्होंने बताया कि विवाह संबंधी आयोजनों के लिए आयोजनकर्ता की ओर से अजमेर शहर में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) तथा उपखंड क्षेत्रों में संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा.

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कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी. शादी में अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी तथा चेहरे पर मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग एवं थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर की कठोरता से पालना की जाएगी. राज्य सरकार की ओर से जारी सभी आदेश निर्देश मेडिकल प्रोटोकॉल की आवश्यक रूप से पालना करनी होगी. इसी तरह अंतिम संस्कार में मास्क पहनने सोशल डिस्टेंसिंग एवं थर्मल स्कैनिंग और हैंडवाश या सैनिटाइजर की पालना सुनिश्चित की जाएगी. यहां भी 20 व्यक्तियों की संख्या की अनुमति रहेगी.

कलेक्टर ने बताया कि इस दौरान समस्त सामूहिक गतिविधियां सामाजिक राजनीतिक खेल मनोरंजन सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य बड़े सामूहिक कार्यक्रम रैली जुलूस सभा इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे. इन प्रतिबंधों से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड चिकित्सा संस्थान राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय विद्यालय व महाविद्यालय में प्रयुक्त होने वाले परीक्षा कक्ष स्थानों को अपवाद स्वरूप मुक्त रखा गया है. निषेधाज्ञा की पूर्ण एवं सख्ती से पालना का दायित्व पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) स्थानीय निकाय विभाग समस्त उपखंड मजिस्ट्रेट एवं समस्त तहसीलदारों का होगा. यह अधिकारी गृह विभाग की ओर से जारी आदेशों के तहत अनुमति जारी करना सुनिश्चित करेंगे. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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