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हाई कोर्ट के स्कूल फीस संबंधी आदेश से छोटे एवं मध्यम स्कूल संचालकों में खुशी की लहर 

अजमेर में मंगलवार को राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन महासंघ की अजमेर इकाई की बैठक का आयोजन किया गया. जिसमें स्कूल फीस को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के बाद लोगों में खुशी का माहौल दिखाई दिया. पदाधिकारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर राजस्थान हाई कोर्ट के स्कूल फीस संबंधी आदेश पर खुशी जाहिर की.

rajasthan news, अजमेर न्यूज
स्कूल फीस संबंधी हाईकोर्ट के फैसले के बाद स्कूल संचालक हुए खुश
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Published : Sep 8, 2020, 8:15 PM IST

अजमेर. राजस्थान उच्च न्यायालय के फीस संबंधी आदेश से छोटे और मध्यम निजी स्कूल संचालकों में हर्ष का माहौल है. राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन महासंघ की अजमेर इकाई की बैठक में पदाधिकारियों ने हाई कोर्ट के निर्णय पर खुशी व्यक्त की. महासंघ की बैठक में निजी स्कूल संचालकों की समस्याओं और कोरोना महामारी को लेकर आगामी चुनौतियों पर भी चर्चा की है.

स्कूल फीस संबंधी हाईकोर्ट के फैसले के बाद स्कूल संचालक हुए खुश

राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन महासंघ की बैठक में पदाधिकारियों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर राजस्थान हाई कोर्ट के स्कूल फीस संबंधी आदेश पर खुशी जाहिर की.

महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश शर्मा ने बताया कि राजस्थान सरकार स्कूल फीस संबंधी कोई निष्कर्ष तक नहीं पहुंची, लेकिन हाईकोर्ट ने आदेश देकर आर्थिक मंदी से जूझ रहे छोटे और मध्यम निजी विद्यालयों को संबल प्रदान किया.

पढ़ें- Special : अजमेर दरगाह खुलने के बाद व्यापारियों को व्यापार में बरकत की उम्मीद

शर्मा ने अभिभावकों से आग्रह किया है कि अभिभावक कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए स्कूल फीस नियमानुसार जमा करें. जिससे विद्यालयों को आर्थिक संबल मिलेगा और विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को उनका वेतन दिया जा सकेगा.

अजमेर. राजस्थान उच्च न्यायालय के फीस संबंधी आदेश से छोटे और मध्यम निजी स्कूल संचालकों में हर्ष का माहौल है. राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन महासंघ की अजमेर इकाई की बैठक में पदाधिकारियों ने हाई कोर्ट के निर्णय पर खुशी व्यक्त की. महासंघ की बैठक में निजी स्कूल संचालकों की समस्याओं और कोरोना महामारी को लेकर आगामी चुनौतियों पर भी चर्चा की है.

स्कूल फीस संबंधी हाईकोर्ट के फैसले के बाद स्कूल संचालक हुए खुश

राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन महासंघ की बैठक में पदाधिकारियों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर राजस्थान हाई कोर्ट के स्कूल फीस संबंधी आदेश पर खुशी जाहिर की.

महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश शर्मा ने बताया कि राजस्थान सरकार स्कूल फीस संबंधी कोई निष्कर्ष तक नहीं पहुंची, लेकिन हाईकोर्ट ने आदेश देकर आर्थिक मंदी से जूझ रहे छोटे और मध्यम निजी विद्यालयों को संबल प्रदान किया.

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शर्मा ने अभिभावकों से आग्रह किया है कि अभिभावक कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए स्कूल फीस नियमानुसार जमा करें. जिससे विद्यालयों को आर्थिक संबल मिलेगा और विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को उनका वेतन दिया जा सकेगा.

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