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राजस्थान का राजस्व न्यायालय अब पहले की तरह करेगा कार्य, जारी हुआ दिशा-निर्देश - Revenue Court of Rajasthan

राजस्व मंडल राजस्थान और राज्य के विविध स्तरीय अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में अब पूर्ववत कार्य आरंभ हो गया है. इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है.

Revenue court of Rajasthan started,  Revenue Court of Rajasthan
राजस्थान के राजस्व न्यायालय अब पहले की तरह करेंगे कार्य
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Published : Oct 23, 2020, 10:03 PM IST

अजमेर. राजस्व मंडल राजस्थान और राज्य के विविध स्तरीय अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में अब पूर्ववत कार्य आरंभ हो गया है. राजस्व मंडल निबंधक नम्रता वृष्णि ने बताया कि कोविड-19 के दृष्टिगत मंडल की ओर से पूर्व में जारी समस्त दिशा निर्देशों को प्रत्याहरित और अतिलंघित करते हुए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

राजस्व मंडल निबंधक नम्रता वृष्णि ने बताया कि सरकार के पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों की यथावत पालना करते हुए अब पूर्व की भांति ही राजस्व मंडल में गठित समस्त बेंचों एवं राजस्थान राज्य में समस्त राजस्व न्यायालयों में पूर्व की भांति सभी प्रकार के प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी. राजस्व मंडल सहित सभी अधिवक्ताओं से भी अपेक्षा की गई है कि वह प्रकरणों के निस्तारण एवं नियत तिथि पर अपेक्षित कार्रवाई संपादित करने में पूर्व की भांति अपना सहयोग प्रदान करेंगे. यह व्यवस्था तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है.

पढ़ें- राजस्थान हाईकोर्ट में 2 नंवबर से नियमित कामकाज होगा शुरू

न्यायालय के संचालन में सरकार के कोविड सुरक्षा संबंधी उपायों की पूर्ण पालना करनी होगी. सभी जिला कलेक्टरों को भी नवीन दिशा निर्देश के अनुसार राजस्व न्यायालयों का संचालन करने को कहा गया है. बता दें, कोविड-19 के चलते राजस्व मंडल एवं उसके अधिनस्थ राजस्व न्यायालयों में न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहा था. राजस्व मंडल एवं राजस्व न्यायालय में पहले की तरह काम शुरू होने से पक्षकारों को राहत मिलेगी, वहीं अधिवक्ता भी काम पर वापस आ सकेंगे.

अजमेर. राजस्व मंडल राजस्थान और राज्य के विविध स्तरीय अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में अब पूर्ववत कार्य आरंभ हो गया है. राजस्व मंडल निबंधक नम्रता वृष्णि ने बताया कि कोविड-19 के दृष्टिगत मंडल की ओर से पूर्व में जारी समस्त दिशा निर्देशों को प्रत्याहरित और अतिलंघित करते हुए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

राजस्व मंडल निबंधक नम्रता वृष्णि ने बताया कि सरकार के पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों की यथावत पालना करते हुए अब पूर्व की भांति ही राजस्व मंडल में गठित समस्त बेंचों एवं राजस्थान राज्य में समस्त राजस्व न्यायालयों में पूर्व की भांति सभी प्रकार के प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी. राजस्व मंडल सहित सभी अधिवक्ताओं से भी अपेक्षा की गई है कि वह प्रकरणों के निस्तारण एवं नियत तिथि पर अपेक्षित कार्रवाई संपादित करने में पूर्व की भांति अपना सहयोग प्रदान करेंगे. यह व्यवस्था तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है.

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न्यायालय के संचालन में सरकार के कोविड सुरक्षा संबंधी उपायों की पूर्ण पालना करनी होगी. सभी जिला कलेक्टरों को भी नवीन दिशा निर्देश के अनुसार राजस्व न्यायालयों का संचालन करने को कहा गया है. बता दें, कोविड-19 के चलते राजस्व मंडल एवं उसके अधिनस्थ राजस्व न्यायालयों में न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहा था. राजस्व मंडल एवं राजस्व न्यायालय में पहले की तरह काम शुरू होने से पक्षकारों को राहत मिलेगी, वहीं अधिवक्ता भी काम पर वापस आ सकेंगे.

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