अजमेर. आबकारी नीति 2021-22 को नजरअंदाज करते हुए वार्ड 42 में खोली जा रही दो शराब की दुकान के विरोध में वार्ड पार्षद काजल यादव के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया. इसके बारे में जानकारी देते हुए काजल यादव ने बताया की आबकारी नीति के तहत दो शराब की दुकानों के बीच कम से कम 50 मीटर की दूरी होनी चाहिए. लेकिन यहां दोनों दुकानों के बीच 10 मीटर से भी कम की दूरी है.
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वहीं नेशनल और स्टेट हाईवे पर शराब की दुकान नहीं खोली जा सकती जबकि यह क्षेत्र नसीराबाद रोड के अंतर्गत आता है. इसीलिए यहां शराब की दुकान खोलना गैरकानूनी भी है. इसके अलावा आंगनबाड़ी, स्कूल के नजदीक शराब के ठेके नहीं खोले जा सकते. जबकि इस क्षेत्र में दो-दो आंगनबाड़ी संचालित हो रही हैं.
पार्षद ने कहा कि शराब के ठेकों के ठीक सामने बालाजी का मंदिर स्थित है और उसके पास फूल माला की दुकानें हैं. जहां पर महिलाएं पूजा के लिए फूल माला लेने के लिए आती हैं. काजल यादव ने शराब के ठेकों के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उनका वार्ड अनुसूचित जाति बाहुल्य वार्ड है. यहां दलित समाज पहले से ही शराब की बुरी आदत से जूझ रहा है. ऐसे में यहां शराब के नये ठेकों का खुलना महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को बढ़ा देगा. पार्षद और स्थानीय लोगों ने इस संबंध में जिला प्रशासन को भी ज्ञापन सौंपा है.