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अजमेर: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में युवक को आजीवान कारावास

अजमेर में एक नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा एवं 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.

life imprisionment and fine for molestating minor in rajasthan , नाबालिक दुष्कर्म के मामले में युवक को आजीवान कारवास जुर्माना
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Published : Nov 1, 2019, 11:04 AM IST

अजमेर. जिले में एक नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय ने पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि ब्यावर सिटी थाना क्षेत्र में अक्टूबर 2017 में एक नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पोक्सो अदालत संख्या दो ने यह फैसला सुनाया है.

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में युवक को आजीवान कारावास की सजा

विशेष अदालत के न्यायाधीश राजेशचंद गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए आरोपी राजसमंद हाल ब्यावर मसूदा रोड निवासी चंद्रजीत उर्फ चंदू को यह सजा सुनाई है. जानकारी के अनुसार रिपोर्ट में पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन पीड़िता स्कूल गई हुई थी. आरोपी युवक चंद्रजीत स्कूल आया. जहां उसने उसकी मां के बीमार होने की बात कहते हुए उसे बाइक पर बैठाकर वह पीड़िता को सुनसान जगह ले गया.

पढ़ें- निजी वाहनों के लिए फिर से स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स की वसूली शुरू

जिसके बाद सुनसान इलाके में कमरे में उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. आरोपी ने उसके अश्लील फोटो खींचकर उसे बार-बार धमकाया. इसके बाद आरोपी ने उसके अश्लील फोटो को वायरल करने की भी धमकी देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था. वहीं इस मामले में कोर्ट की ओर से आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के अलावा 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है.

अजमेर. जिले में एक नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय ने पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि ब्यावर सिटी थाना क्षेत्र में अक्टूबर 2017 में एक नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पोक्सो अदालत संख्या दो ने यह फैसला सुनाया है.

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में युवक को आजीवान कारावास की सजा

विशेष अदालत के न्यायाधीश राजेशचंद गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए आरोपी राजसमंद हाल ब्यावर मसूदा रोड निवासी चंद्रजीत उर्फ चंदू को यह सजा सुनाई है. जानकारी के अनुसार रिपोर्ट में पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन पीड़िता स्कूल गई हुई थी. आरोपी युवक चंद्रजीत स्कूल आया. जहां उसने उसकी मां के बीमार होने की बात कहते हुए उसे बाइक पर बैठाकर वह पीड़िता को सुनसान जगह ले गया.

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जिसके बाद सुनसान इलाके में कमरे में उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. आरोपी ने उसके अश्लील फोटो खींचकर उसे बार-बार धमकाया. इसके बाद आरोपी ने उसके अश्लील फोटो को वायरल करने की भी धमकी देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था. वहीं इस मामले में कोर्ट की ओर से आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के अलावा 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है.

Intro:अजमेर/ नाबालिग को अगवा कर बलात्कार मामले में विशेष न्यायालय पोस्को एक्ट संख्या 1 ने आरोपी को आजीवन कारावास व 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है

विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि ब्यावर सिटी थाना क्षेत्र में 10 अक्टूबर 2017 को नाबालिग को अगवा कर बलात्कार मामले में विशेष न्यायाधीश पोस्को अदालत संख्या एक ने यह फैसला सुनाया है



विशेष अदालत के न्यायाधीश राजेशचंद गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए आरोपी राजसमंद हाल ब्यावर मसूदा रोड गोकुल नगर निवासी चंद्रजीत उर्फ चंदू को यह सजा सुनाई है पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह घटना वाले दिन स्कूल गई हुई थी वही पड़ोस में रहने वाले चंद्रजीत स्कूल आया जहाँ उसने उसकी मां के बीमार होने की बात कहते हुए उसे बाइक पर बैठाकर सुनसान जगह ले गया



सुनसान इलाके में कमरा बंद कर उसके साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया आरोपी ने उसके अश्लील फोटो खींचकर उसे बार -बार धमकाया इसके बाद आरोपी ने उसके अश्लील फोटो को वायरल करने की भी धमकी देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था



बाईट-विक्रम सिंह शेखावत- विशिष्ट लोक अभियोजकBody:अजमेरConclusion:अजमेर
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