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Corona Alert: खुद को आइसोलेशन में नहीं रखने वाले संदिग्धों पर दर्ज होगा मुकदमा - अजमेर राजस्थान की खबर

देशभर में कोरोना के अब तक 250 मरीज सामने आ चुके हैं. वहीं 6 लोगों की मौत हो चुकी है. ऐसे में अजमेर की संभागीय आयुक्त ने एहतियात के तौर पर कहा है कि विदेश से आने वाले सभी लोगों को आइसोलेशन में रखा जाएगा और जिस भी संदिग्ध को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है. वह अगर बात नहीं मानते हैं और घर से बाहर निकलते हैं, तो उनके खिलाफ अधिनियम 1957 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

कोरोना वायरस, corona virus updates, corona virus safety measures, राजस्थान में कोरोना
संदिग्ध मरीज खुद को आइसोलेट नहीं करेंगे तो होगा मुकदमा दर्ज
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Published : Mar 21, 2020, 11:16 AM IST

अजमेर. कोरोना वायरस को लेकर मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टर और एसपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिशा निर्देश दिए और उनके जिले में किस तरह के हालात चल रहे हैं, उनसे जानकारी ली गई. जहां अजमेर में भी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप सहित कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे. जिन्होंने कोरोना से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए.

संदिग्ध मरीज खुद को आइसोलेट नहीं करेंगे तो होगा मुकदमा दर्ज

बैठक में मौजूद संभागीय आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि देश के बाहर से आने वाले लोगों को होम आइसोलेशन करने के लिए पाबंद कर दिया गया है. वहीं हिंदुस्तान से भी जिले से आने वाले लोगों पर लगातार निगाह रखी जा रही है. इसके साथ ही राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. जिन भी संदिग्ध लोगों को होम आइसोलेट के लिए निर्देश दिए गए हैं, उनके घर पर एक कर्मचारी को तैनात किया जाएगा, जो उन पर लगातार निगरानी रखेगा कि वह कहीं बाहर ना निकले.

यह भी पढे़ं- झुंझुनूः इटली दंपत्ति के संपर्क में आए 6 और लोगों की रिपोर्ट आई निगेटिव, भय के कारण कर्फ्यू जैसे हालात

संभागीय आयुक्त ने बताया कि अगर वह नहीं मानता है, तो उसके खिलाफ अधिनियम 1957 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. इसके साथ ही अजमेर में एसडीएम स्तर पर एक कंट्रोल रूम भी तैयार किया गया है. जिसका नंबर 0145-2627143 है. जिस पर सभी को कोरोना वायरस को लेकर जानकारी भी मिल सकेगी और सभी वहां से जानकारी ले सकते हैं कि शहर में कोरोना वायरस के कितने संदिग्ध हैं और कितने पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं. वहीं मीडिया के प्रचार को लेकर संभागीय आयुक्त ने कहा कि भ्रामक खबरों का प्रकाशन ना करें, पहले उसकी पुष्टि करें, उसके बाद ही खबर का प्रकाशन करें.

अजमेर. कोरोना वायरस को लेकर मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टर और एसपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिशा निर्देश दिए और उनके जिले में किस तरह के हालात चल रहे हैं, उनसे जानकारी ली गई. जहां अजमेर में भी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप सहित कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे. जिन्होंने कोरोना से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए.

संदिग्ध मरीज खुद को आइसोलेट नहीं करेंगे तो होगा मुकदमा दर्ज

बैठक में मौजूद संभागीय आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि देश के बाहर से आने वाले लोगों को होम आइसोलेशन करने के लिए पाबंद कर दिया गया है. वहीं हिंदुस्तान से भी जिले से आने वाले लोगों पर लगातार निगाह रखी जा रही है. इसके साथ ही राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. जिन भी संदिग्ध लोगों को होम आइसोलेट के लिए निर्देश दिए गए हैं, उनके घर पर एक कर्मचारी को तैनात किया जाएगा, जो उन पर लगातार निगरानी रखेगा कि वह कहीं बाहर ना निकले.

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संभागीय आयुक्त ने बताया कि अगर वह नहीं मानता है, तो उसके खिलाफ अधिनियम 1957 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. इसके साथ ही अजमेर में एसडीएम स्तर पर एक कंट्रोल रूम भी तैयार किया गया है. जिसका नंबर 0145-2627143 है. जिस पर सभी को कोरोना वायरस को लेकर जानकारी भी मिल सकेगी और सभी वहां से जानकारी ले सकते हैं कि शहर में कोरोना वायरस के कितने संदिग्ध हैं और कितने पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं. वहीं मीडिया के प्रचार को लेकर संभागीय आयुक्त ने कहा कि भ्रामक खबरों का प्रकाशन ना करें, पहले उसकी पुष्टि करें, उसके बाद ही खबर का प्रकाशन करें.

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