अजमेर. खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण विभाग अब हलवाई व्यापारियों पर सख्त होता हुआ नजर आ रहा है. जहां अब मिठाई से जुड़े व्यापारियों को मिठाई की रेट लिस्ट के साथ-साथ मिठाई कब बनी है और कितने दिन में एक्सपायर हो सकती है, उसकी तारीख भी अंकित करनी पड़ेगी.
यह नया नियम खाद्य नियामक ने खुली मिठाइयों पर बेस्ट बिफोर लिखना अनिवार्य कर दिया है. जिससे खुली मिठाइयों के इस्तेमाल के समय सीमा का पता चल पाएगा. वहीं कितने समय तक उसका इस्तेमाल ठीक से हो सकता है, इसको लेकर खाद्य नियामक FSSAI ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों के तहत खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए इस नियम को एक 1 अक्टूबर लागू कर दिया है.
व्यापारियों ने नियम का किया स्वागत
कई व्यापारियों ने बताया कि इस तरह के नियम हर व्यापारी को मानना चाहिए. एक निजी स्वीट के संचालक भागचंद गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि इन नियमों के तहत ही सभी हलवाई काम करते हैं, लेकिन इस तरह के नियम सिर्फ हलवाई से जुड़े व्यापारियों पर लगाना ठीक नहीं है. सभी तरीके खाद्य सामग्री पर फिर यह नियम लागू कर दिए जाने चाहिए. क्योंकि इन नियमों को लागू करने के बाद ग्राहक और व्यापारी में जो रिश्ता रहता है, उसमें कहीं ना कहीं दरार भी आएगी.
कैटरिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष गोपाल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह के नियम लागू किए गए हैं, जो कि सरकार ने लागू किए हैं, उन्हें सभी व्यापारियों को मानने तो जरूरी है. लेकिन अभी तक कई व्यापारियों किस की जानकारी तक नहीं है. उन्होंने कहा कि अब उन्हें इस नियम को लागू करने के बाद अपने कर्मचारियों को भी बढ़ाना पड़ेगा. क्योंकि पहले हलवाई काफी मात्रा में मिठाई बनाते थे, लेकिन अब उन्हें हर बार 3 से 4 दिन में नई मिठाइयों को बनाना पड़ेगा.ॉ
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सभी खाद्य सामग्री में हो नियम लागू
ऐसे में सभी खाद्य सामग्री में इस तरह के नियमों को लागू कर देना चाहिए. मिठाई यह केवल मात्र ऐसी खाद्य सामग्री नहीं है, जो पुरानी होती है, बल्कि ऐसे ही तरह के कई खाद्य सामग्री है. जो बाजारों में बिक रही है. जिन पर भी Best Before Date अंकित होना जरूरी है.