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अजमेर: खाद्य विभाग की टीम ने FSSAI के नए नियमों के बारे में दुकानदारों को दी जानकारी - sweet shopkeepers

अजमेर खाद्य विभाग की टीम ने सोमवार को बाजार में घूम-घूमकर मिठाई दुकानदारों को खुली मिठाइयों की बिक्री से जुड़े FSSAI के नए नियमों के बारे में बताया. 1 अक्टूबर से दुकानदारों को खुली मिठाइयों पर उनको बनाने की तारीख लिखनी अनिवार्य है.

FSSAI, open sweets
अजमेर में मिठाई व्यापारियों को FSSAI के नए नियमों के बारे में कराया गया अवगत
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Published : Oct 12, 2020, 4:01 PM IST

अजमेर. त्योहारों का सीजन आते ही खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें एक्टिव हो गई हैं. विभाग की टीम ने सोमवार को बाजार में मिठाई दुकानों का निरीक्षण किया और उन्हें एफएसएसएआई के नए नियम के बारे में दुकानदारों को अवगत कराया. FSSAI की गाइडलाइनों के तहत अब खुली मिठाइयों पर दुकानदारों को उनकी एक्सपायरी डेट लिखनी होगी. जिससे की ग्राहकों को पता चल सके की मिठाई का कब तक यूज किया जा सकता है.

पढ़ें: Special: खुली मिठाइयों पर Best Before लिखने का विरोध...दुकानदारों ने दी ये दलील

खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश चंद्र सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने 'शुद्ध के तहत युद्ध' अभियान के तहत मिठाई विक्रेताओं को ट्रे पर मिठाई बनाने की और काम में लेने तक की तिथि लिखने के भी आदेशों को जारी कर दिया है. जहां सोमवार को बाजार में घूम कर व्यापारियों को नए नियम के बारे में पाबंद किया गया है. कई व्यापारियों ने तो आदेशों की पालना करते हुए खुली मिठाइयों पर तिथि अंकित कर दी है, लेकिन कुछ दुकानदार ऐसे मिले जिन्होंने इसका पालन नहीं किया था.

1 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट लिखने का रूल लागू हो गया है

उन्होंने बताया कि 1 सप्ताह तक व्यापारियों को नए नियम को लेकर जागरूक और समझाया जाएगा. उसके बाद भी यदि कोई दुकानदार नियम की पालना नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. आपको बता दें कि अगर दुकानदार इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नियम सेक्शन 58 के तहत 2 लाख तक का चालान कर सकते हैं. नए नियमों की पालना के लिए देशभर में खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को पाबंद किया गया है.

अजमेर. त्योहारों का सीजन आते ही खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें एक्टिव हो गई हैं. विभाग की टीम ने सोमवार को बाजार में मिठाई दुकानों का निरीक्षण किया और उन्हें एफएसएसएआई के नए नियम के बारे में दुकानदारों को अवगत कराया. FSSAI की गाइडलाइनों के तहत अब खुली मिठाइयों पर दुकानदारों को उनकी एक्सपायरी डेट लिखनी होगी. जिससे की ग्राहकों को पता चल सके की मिठाई का कब तक यूज किया जा सकता है.

पढ़ें: Special: खुली मिठाइयों पर Best Before लिखने का विरोध...दुकानदारों ने दी ये दलील

खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश चंद्र सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने 'शुद्ध के तहत युद्ध' अभियान के तहत मिठाई विक्रेताओं को ट्रे पर मिठाई बनाने की और काम में लेने तक की तिथि लिखने के भी आदेशों को जारी कर दिया है. जहां सोमवार को बाजार में घूम कर व्यापारियों को नए नियम के बारे में पाबंद किया गया है. कई व्यापारियों ने तो आदेशों की पालना करते हुए खुली मिठाइयों पर तिथि अंकित कर दी है, लेकिन कुछ दुकानदार ऐसे मिले जिन्होंने इसका पालन नहीं किया था.

1 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट लिखने का रूल लागू हो गया है

उन्होंने बताया कि 1 सप्ताह तक व्यापारियों को नए नियम को लेकर जागरूक और समझाया जाएगा. उसके बाद भी यदि कोई दुकानदार नियम की पालना नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. आपको बता दें कि अगर दुकानदार इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नियम सेक्शन 58 के तहत 2 लाख तक का चालान कर सकते हैं. नए नियमों की पालना के लिए देशभर में खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को पाबंद किया गया है.

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