अजमेर. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत शहर में उद्योग स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं. संभाग अधिकारी (खादी) जिला उद्योग केन्द्र, अजमेर राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंर्तगत 8वीं उत्तीर्ण के लिए विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख तक के बैंक ऋण का प्रावधान है.
साथ ही साक्षर और आठवीं कक्षा से कम उत्तीर्ण आवेदकों के लिए विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपये तक के बैंक ऋण का प्रावधान रखा गया है. वर्तमान में इस योजना में अब नए आवेदकों के लिए पीएमईजीपी ई-पोर्टल पर प्रकिया को और अधिक सरलीकृत किया गया है.
उन्होंने बताया कि योजना में उद्योग स्थापित करने के लिए पात्र नवयुवक, बेरोजगार, दस्तकार या शिल्पकार तकनीकी दक्ष और प्रथम पीढ़ी के उद्यमी अपना आवेदन नजदीकी ई-मित्र द्वारा वेबसाइट www.kvic.online.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर ग्रामीण क्षेत्र के लिए एजेन्सी KVIB पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर आवेदन कर सकते हैं.
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आवेदन के साथ आवेदक को फोटो, आधार कार्ड, आबादी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, विशिष्ट श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो), शिक्षा का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो) राशन कार्ड, मकान के स्वामित्व एव निवास (स्वयं का/पुश्तैनी) संबंधी जानकारी जीवन बीमा संबंधी इंश्योरेंस पॉलिसी, बचत खाते की पासबुक की प्रति, बचत खाता खोलने की दिनांक एवं स्कोरकार्ड संबंधी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा.