अजमेर. जिले में डोर टू डोर कचरा संग्रहण की अभी तक निशुल्क व्यवस्था थी, लेकिन सरकार ने निकायों को अब डोर टू डोर कचरा संग्रहण के एवज में निर्धारित धनराशि संपत्ति धारकों से वसूल करने के निर्देश दिए हैं. आगामी टेंडर प्रक्रिया के बाद नगर निगम डोर टू डोर कचरा संग्रहण की एवज में प्रत्येक मकान और व्यावसायिक भवनों से उसके क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित राशि वसूल करेगा. फिलहाल नगर निगम के 5 वार्डों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण के एवज में धनराशि वसूल की जा रही है.
नगर निगम के उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता ने बताया कि डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए 120 ट्रिपर वाहन हैं जो प्रत्येक वार्ड में कचरा संग्रहण करते हैं. करीब 5 वर्षों से दो टू डोर कचरा संग्रहण किया जा रहा है. इसकी एवज में कोई राशि नगर निगम की ओर से नहीं ली गई है.
दरअसल, तत्कालीन नगर निगम के बोर्ड ने ये तय किया था कि पहले लोगों की नगर निगम के ट्रिपर वाहन में कचरा डालने की आदत डाली जाए. उसके बाद निर्धारित शुल्क वसूल किया जाए. रलावता ने बताया कि सरकार ने निर्देश दिए हैं कि डोर टू डोर कचरा संग्रहण के एवज में निर्धारित राशि भवनों के क्षेत्रफल के हिसाब से तय कर वसूल की जाए. निर्धारित राशि 150 वर्ग गज से कम भूमि वाले मकान मालिकों से 80 रुपए प्रतिमाह लिए जाएंगे. जबकि डेढ़ सौ वर्ग गज से अधिक बड़े मकान और व्यवसायिक भवनों की राशि राज्य सरकार की ओर से निर्धारित स्लैब के अनुसार प्रतिमाह वसूल की जाएगी.
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रलावता ने बताया कि कुछ संस्थाओं ने डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने पर राशि लेने का विरोध भी जताया है लेकिन य् निर्देश नगर निगम की ओर से नहीं है. राज्य सरकार के निर्देश की पालना नगर निगम कर रहा है. राज्य सरकार अपने स्तर पर ही कोई निर्णय कर सकती है. उन्होंने बताया कि आगामी 2 माह में डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए नए टेंडर होंगे उसके बाद स्लैब के अनुसार राशि वसूल करने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा.